- हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को एसएसपी के सामने पक्ष रखने को कहा
GORAKHPUR: कांस्टेबल पद पर कई साल नौकरी करने के बाद ड्राइवर बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट गए पुलिस कर्मियों को फौरी राहत मिल गई है। अखिलेश कुमार राय व 45 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुलिस अधीक्षक से मिलकर ऑर्डर शीट केसाथ रीप्रजेंटेशन देने को कहा है। कोर्ट ने एसएसपी को भी तीन माह का समय देते हुए कानून के दायरे में रहकर न्यायोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उधर, ऐच्छिक की बजाय जबरन चालक बनाए जाने को लेकर सिपाहियों में आक्रोश है। महराजगंज के बाद गोरखपुर के भी कई सिपाहियों ने भी आइजी, डीआइजी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है।
सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना डायल-100 के लिए शासन ने इच्छुक सिपाहियों से आवेदन लेकर उन्हें चालक पद पर समायोजित करने के आदेश दिए थे। जरूरत के हिसाब से सिपाहियों के आवेदन न करने पर अधिकारियों ने चालक के लिए सिपाहियों का नाम भेज दिया। जबकि कई ने इसके लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया था। आरोप है कि कई जिलों में दबाव बनाकर अधिकारियों ने सिपाहियों से आवेदन ले लिया।