- वीडियो कांफ्रेसिंग से हुई पहली पेशी
- प्रेमी संग मिलकर पति, बेटे की हत्या का आरोप
GORAKHPUR: शाहपुर एरिया के बहुचर्चित पिता-पुत्र मर्डर कांड की आरोपित अर्चना और उसके प्रेमी की तीन माह कोर्ट में पेशी नहीं होगी। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जेल प्रशासन उनकी पेशी कराएगा। शुक्रवार की शाम उनकी पहली पेशी हुई। जेल अफसरों कहना है कि जमानत न होने पर तीन माह तक दोनों जेल से बाहर नहीं जा सकेंगे। 14 दिन की रिमांड पूरी होने पर उनकी पहली पेशी कराई गई।
22 जनवरी को पुलिस ने किया अरेस्ट
शाहपुर, अशोक नगर मोहल्ला निवासी ओम प्रकाश यादव नेत्र परीक्षक थे। 20 जनवरी की रात वह सो गए। सुबह होने पर ओम प्रकाश, उनके चार साल बेटे शिवा की डेड बॉडी बिस्तर पर मिली। दूसरे कमरे में बंद पत्नी अर्चना चिल्ला रही थी। मामले की जांच में पुलिस ने भांप लिया किया घर में छिपे किसी व्यक्ति ने पिता-पुत्र का कत्ल किया है। जांच में सामने आया कि अर्चना का शिकोहाबाद निवासी अजय से प्रेम संबंध चल रहा था। अर्चना के कहने पर अजय ने उसका कत्ल किया। प्रेमी के मुकरने पर अर्चना ने खुद बेटे का गला घोंट दिया। 22 जनवरी को पुलिस ने दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा।
जेल से हुई कोर्ट में पेशी
पति-बेटे की हत्या के आरोप में जेल गई अर्चना के चेहरे पर शिकन नहीं आई। जेल में बैठकी न जमा होने पर उसको काम करना पड़ा। तीन दिनों बाद उस पर तरस खाकर एक वीआईपी महिला ने हालचाल पूछा। लेकिन परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं आया। 14 दिन के रिमांड की अवधि पूरी होने पर शुक्रवार की शाम पहली बार पेशी हुई। जेल प्रशासन ने दोनों की वीडियो कान्फ्रेसिंग कराई। जेल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि तीन माह तक दोनों की वीडियो कान्फ्रेसिंग से पेशी होगी। यदि जमानत नहीं मिली तो वह कोर्ट जाएंगे।
अर्चना और अजय की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी कराई गई थी। कस्टडी रिमांड में बंदी तीन माह तक जेल से पेश होते हैं। यदि उनको जमानत नहीं मिली तो दोनों तीन माह तक जेल से कोर्ट में पेश होंगे।
एसके शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक