- जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश
- भुगतान न करने पर देना होगा ब्याज
GORAKHPUR: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष वीपी मिश्र, सदस्यगण राकेश कुमार सिंह और संगीता राय ने उपभोक्ता से वसूल की गई अधिक रकम को लौटाने का आदेश दिया है। फोरम ने कहा कि कर्ज से अधिक वसूली गई 222613 रुपए अधिक की रकम एक माह के भीतर लौटाई जाए। एक माह के भीतर रुपए न लौटाने पर छह प्रतिशत का ब्याज भी देना पड़ेगा।
तीन लाख रुपए लिया था कर्ज
दिग्विजय नगर कॉलोनी, हुमायूंपुर निवासी उपभोक्ता बाबूलाल ने वाद दाखिल किया। उनकी ओर से अधिवक्ता बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने कहा होम क्रेडिट सॉल्युशन, आईसीसीआई बैंक रोड से बाबूलाल ने साढ़े तीन लाख रुपए के लोन की डिमांड की। 12 अक्टूबर 2002 के आवेदन पर बैंक ने तीन लाख रुपए का भुगतान किया। लेकिन वसूली के दौरान उपभोक्ता से साढ़े तीन लाख रुपए और ब्याज की वसूली की गई। उपभोक्ता ने आपत्ति जताई कि बैंक ने उससे 218613 रुपया अधिक वसूल लिया। उसे लौटाया जाए। बैंक ने उपभोक्ता की शिकायत नजरअंदाज कर दी। ग्राहक ने फोरम में अपील किया। उपभोक्ता की शिकायत का विरोध करते हुए बैंक ने कहा कि कर्ज की रकम ही वसूल की गई है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर बैंक की सेवा में कमी का आरोप सिद्ध हुआ।