- उपभोक्ता को वाद व्यय देगा विभाग
GORAKHPUR:
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र, सदस्यगण राकेश कुमार सिंह और संगीता राय ने पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम द्वितीय खंड के अधिशासी अभियंता एवं अन्य के खिलाफ निर्णय दिया। कहा कि तिवारीपुर निवासी मुन्नीलाल के बकाया बिल 228292 रुपए को निरस्त करते हुए चार हजार रुपए बतौर शारीरिक, मानसिक कष्ट और वाद-व्यय के रूप में प्रदान करें।
उपभोक्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने वाद दाखिल किया। फोरम में कहा कि उपभोक्ता ने जीविकोपार्जन के लिए पावर कनेक्शन लिया। घाटा होने पर एक अगस्त 2005 को पीडी शुल्क ढाई रुपए देकर कनेक्शन को स्थाई रूप से काटने का अनुरोध किया। पीडी जमा करते हुए बिजली विभाग ने 6937 रुपए का बकाया बताया। उपभोक्ता ने बकाया जमा करा दिया। बिजली विभाग के कर्मचारी तार और मीटर उठा ले गए। वर्ष 2008 में 2,28292 रुपए का बकाया बिल भेज दिया। उपभोक्ता के दावा करने पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पुराना बकाया नहीं जमा हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने फैसला सुनाया।