गोरखपुर (ब्यूरो)।एक तरफ जहां उन्हें हर छोटी से बड़ी चीजों के बिल मिलते हैैं। वहीं, सामान को रखने के लिए बिलिंग काउंटर पर कैरी बैग को लेकर कस्टमर और मॉल इंप्लाइज के बीच किचकिच जारी है। यही वजह है कि कंज्यूमर्स भी अपने राइट्स के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज करा रहे हैैं। प्रत्येक महीने में 5-6 मामले कैरी बैग से जुड़े दर्ज कराए जा रहे हैैं। इस तरह के मामले आने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के मीडिएशन सेल में ही दोनों पार्टी को बुलाकर समझौता कराया जाता है।
कंज्यूमर फोरम ने दिया आदेश
कंज्यूमर फोरम के पास कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कई मॉल और स्टोर्स ग्राहकों से कैरी बैग के बदले में चार्ज वसूलते हैं। गोरखपुर में कंज्यूमर फोरम ने दो साल पहले यह आदेश जारी किया था कि अब कोई भी दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के लिए पैसे नहीं वसूल सकता है, लेकिन बहुत सी कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर रही है।
मीडिएशन सेल करता है मामले को शॉर्ट आउट
कंज्यूमर फोरम से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में कंज्यूमर फोरम ने कई बड़ी कंपनियों पर ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूलने के लिए जुर्माना लगाया है। इससे पहले कंपनी पर 2 साल पहले फोरम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही ग्राहक को कैरी बैग के 18 रुपए और मानसिक परेशानी के लिए 500 रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था। गोरखपुर में भी इस तरह के मामले चल रहे हैैं, लेकिन मामला कंज्यूमर फोरम में पहुंचते ही मीडिएशन सेल में शॉर्ट आउट करा दिया जाता है। फिर भी मनमानी जारी है।
क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
कंज्यूमर फोरम डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के जरिए सरकार दुकानदारों को रेगुलेट करने की कोशिश करती है और ग्राहकों के हितों की रक्षा करती है। अगर किसी उपभोक्ता किसी दुकानदार या कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वह इस कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता हैं। अगर कोई आपसे कैरी बैग के लिए अलग से पैसे मांगता है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि कैरी बैग के लिए पैसे मांगना दंडनीय है।
इस तरह के आ रहे मामले
- कैरी बैग के चार्ज वसूलना।
- सहारा कंपनी में फाइनेंस का पैसा डूब गया।
- ऑनलाइन शापिंग में कंज्यूमर को बुक किए गए सामान की जगह कुछ और दे दिया गया।
- ट्रेन में यात्रा के दौरान किए गए पैकेजिंग ट्रैवल पैकेज के मुताबिक, सुविधा नहीं दी गई।
- बैकिंग सेक्टर में लोन के लिए किए गए इंटे्रस्ट रेट में फ्लेक्सिबिल्टी की शिकायत।
- इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किए गए थर्ड पार्टी में सुविधा देने का मामला।
इस तरह कर सकते हैं कंप्लेन
- आप जब भी बिलिंग काउंटर पर अपने सामान का बिल बनवाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बिल में दुकानदार ने कैरी बैग के चार्जेज तो नहीं एड किए हैं।
- इसके लिए आप बिल पेमेंट से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें।
- अगर आपसे कैरी बैग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं।