- गोरखपुर सोनौली हाइवे पर जीप से हुआ था हादसा
- बीमा कंपनी की लापरवाही से नहीं हो सका था क्लेम का भुगतान
GORAKHPUR: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्रा, सदस्य राकेश कुमार सिंह, संगीता राय ने रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया। फोरम ने कहा कि पीपीगंज कस्बे के वार्ड नंबर 11 निवासी घनश्याम वर्मा की जीप से हुए एक्सीडेंट का क्लेम तीन लाख उनसठ हजार रुपए का भुगतान एक माह में करें। अन्यथा परिवाद दाखिला की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
बीमा कंपनी ने लापरवाही
उपभोक्ता की ओर से घनश्याम वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने परिवार दाखिल किया। कहा कि वादी की जीप का बीमा था। 19 अगस्त 2011 को नौतनवां से पीपीगंज आते समय लाइन पैसिया के पास साइकिल सवार को बचाने में जीप का एक्सीडेंट हो गया। बीमा कंपनी ने ठीक ढंग से क्लेम का भुगतान नहीं किया। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता की शिकायत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया।