- नहीं तय हुआ रोडमैप, कम हो गया रेवन्यू
- मंडल की सभी तहसीलों में होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री
GORAKHPUR : आईजी स्टांप की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद शनिवार को एआईजी स्टांप ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सर्किल रेट के निर्धारण के लिए एक दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों को क्रियान्वित करने को लेकर चर्चा हुई। घंटों मंथन के बाद भी विभाग के अधिकारी कोई रूपरेखा नहीं बना पाए। कैबिनेट ने सर्किल रेट के निर्धारण में 300 महीने के रेंट को जोड़ने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया था। नए नियम के तहत अब लैंड वैल्यू और कंस्ट्रक्शन कास्ट के आधार पर कॉमर्शियल सम्पत्तियों के सर्किल रेट का निर्धारण किया जाएगा। विभागीय सूत्रों की माने तो रेंट प्रणाली के समाप्त होने से रेवन्यू में भारी कमी आएगी। अफसर मान रहे हैं कि अचानक व्यवस्था बदलने से दिक्कतें आएंगी। वहीं गोरखपुर मंडल की सभी तहसीलों में शुक्रवार से कम्प्यूटराइज्ड रजिस्ट्री शुरू हो गई है।
बाजार तय करेगा सर्किल रेट
बैठक में सर्किल रेट को बाजार भाव के सापेक्ष करने को लेकर भी चर्चा हुई। अब सम्पत्तियों का सर्किल रेट के बाजार भाव के अनुरूप ही निर्धारित किया जाएगा। शुक्रवार को आईजी रजिस्ट्रेशन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सर्किल रेट से संबंधित विसंगतियों को दूर करने का निर्देश देते हुए बाजार के अनुरूप सम्पत्तियों के सर्किल रेट का निर्धारण करने को कहा था।
रियल एस्टेट ने किया स्वागत
बिल्डर शोभित अग्रवाल ने कहा कि रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के निर्णय का स्वागत है। ये लागू होना चाहिए। सर्किल रेट की विसंगतियों के कारण खरीद और बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को परेशानी होती है। रियल स्टेट एक्सपर्ट मनोज पाठक ने कहा कि यह न्यायसंगत और व्यवहारिक निर्णय है। इससे काफी दिनों से चली आ रही सर्किल रेट संबंधी विसंगति दूर होगी। इस निर्णय को जल्द लागू कराया जाना चाहिए।
रजिस्ट्री के निर्देशों और कैबिनेट के निर्णयों को लागू करने के लिए शनिवार को बैठक हुई। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। सभी निर्णय एक दिसंबर से लागू होने हैं।
रमाशंकर सिंह, एआईजी स्टाम्प