- सर्विस बुक में अंकित होगा कार्य व्यवहार

- आईजी के निर्देश पर चल रही एसओ की जांच

GORAKHPUR: कानून का पालन न करने पर सीजेएम मोहम्मद नियाज अंसारी ने एसओ सहजनवां यादवेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। सीजेएम ने न्यायालय के पेशकार को थाने पर जाकर मुकदमा दर्ज कराने को कहा। नाबालिग से गैंग रेप के मामले में सहजनवां पुलिस ने लापरवाही की थी।

सर्विस बुक में रखेंगे रिकार्ड

सीजेएम ने दरोगा के कार्य व्यवहार, आचरण को आपत्तिजनक और कर्तव्यहीनता की श्रेणी में पाते हुए आदेश की प्रतिलिपि एसएसपी को भेजते हुए सर्विस बुक में रखने, अंकन करने को भी कहा है.नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं किया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने अल्पीकरण कर दिया। बयान बदलने के लिए पीडि़ता पर दबाव बनाया गया।

एसओ महिला थाना से मांगा जवाब

कई दिनों तक पीडि़ता को महिला कांस्टेबल की हिरासत में रखा गया। कलम बंद बयान के लिए भी उसके कई दिन बाद कोर्ट में पेश किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक पीडि़ता का 24 घंटे के भीतर बयान कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने विलंब की कोई वजह केस डायरी में अंकित न करने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने महिला कांस्टेबल कौशिल्या और एसओ महिला थाना से भी इस संबंध में दो मई तक आख्या मांगी। कोर्ट ने पूछा है कि किन प्राविधानों और नियमों के तहत पीडि़ता को इच्छा के विरुद्ध निरुद्ध रखा जाता है।