- गीडा में इकरारनामा तोड़कर हड़पी प्रापर्टी

- कोर्ट ने कैंट थाना प्रभारी को दिया आदेश

GORAKHPUR: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाकर शमीम रिजवी ने गीडा के उप प्रबंधक कंप्यूटर सुजीत कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक संपति अनिल कुमार सिंह, सेल टैक्स ट्रेड टैक्स के अपर आयुक्त सतेंद्र सिंह, गीडा के लिपिक संजय दुबे। हिमालय प्लाई दीवान बाजार के एहसान करीम खां, इसमत फातमा, न्यू कालोनी ऊंचवा निवासी फैजान अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश कैंट थाना प्रभारी को दिया है।

कोर्ट में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर महेवा निवासी वादी जमालुद्दीन अहमद की ओर से गिरजेश कुमार शुक्ल एडवोकेट ने पक्ष रखा। कहा कि उनकी पत्‍‌नी को गीडा में एक प्लाट आवंटित था जिस पर लकड़ी के कारोबार के लिए एक वुडफैब नाम की फैक्ट्री खोली गई। विस्तार के लिए एहसान एग्रो वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड खोलकर प्लाई का बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू करने की बात हुई थी। इसके लिए 2005 में एहसान करीम और फैजान अहमद की साझेदारी में कोरोबार शुरू कर दिया। पार्टनर के बीच साझेदारी का इकरारनामा भी तैयार किया गया। बाद में आरोपियों ने ने मिलीभगत कर वादी की पत्‍‌नी का नाम सोसायटी रजिस्टर्ड कार्यालय से फर्जी ढंग से निकाल दिया। खुद वादी की फैक्ट्री वुड फैब के पार्टनर बनकर करोड़ों रुपए की प्रापर्टी हड़प ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश कैंट पुलिस को दिया।

यूपी रोडवेज करेगा मुआवजे का भुगतान

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट सीताराम वर्मा ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के खिलाफ निर्णय देते हुए एक्सीडेंट में मारे गए अशोक के आश्रितों माया देवी व अन्य को चार लाख 69 हजार रुपए दो फरवरी 2017 से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने को कहा है। न्यायालय के समक्ष ग्राम पांडेयपार, गगहा निवासी माया देवी और अन्य की ओर दाखिल याचिका में अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय ने पक्ष रखा। कहा कि 27 अप्रैल 2013 को करीब पांच बजे सुबह अशोक अपने रेस्टोरेंट से चाय पीकर अपने घर की ओर तरफ राम प्रसाद बिस्मिल इंटर कॉलेज पांडेयपार से कुछ दूर गया था। तभी दूसरी ओर से आ रही रोडवेज की बस ने तेजी और लापरवाही से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में घायल अशोक को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यूपी रोडवेज के खिलाफ आदेश दिया।