- शो रूम के मैनेजर ने वाहन मालिक को दे दिया था फर्जी रजिस्ट्रेशन पेपर, कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश
GORAKHPUR: फर्जी, कूटरचित रजिस्ट्रेशन पेपर देने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम त्रिपुरारी मिश्र ने नौसढ़ स्थित सरदार मोटर्स के ऑनर सरदार प्रीतपाल सिंह, मैनेजर रजत सिंह, कर्मचारी मेराज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना का आदेश एसओ गोरखनाथ को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करके उसकी प्रति कोर्ट को भेजी जाए।
20 हजार नकद देकर कराई थी बुकिंग
कोर्ट में गोरखनाथ एरिया के लच्छीपुर, वीर सांवरकर नगर निवासी दुर्गा प्रसाद गुप्ता की ओर से धर्मेद्र कुमार मिश्रा एडवोकेट ने पक्ष रखा। कोर्ट में कहा कि पांच अक्टूबर 2015 को 20 हजार रुपए जमाकर दुर्गा प्रसाद ने नए वाहन की बुकिंग कराई। उन्होंने सरदार मोटर्स के नाम से दो चेक नौ लाख 30 हजार रुपए एजेंसी पर दिया। लेकिन मैनेजर ने चेक वापस करते हुए ब्लैंक चेक मांगे। मैनेजर ने तर्क दिया कि इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। बाद में वादी ने छह लाख पचास हजार रुपए और दो लाख 80 हजार रुपए का ब्लैंक चेक दिया।
वाहन तो दिया, पेपर के लिए दौड़ाया
एडवोकेट ने कहा कि नौ नवंबर 2015 को एजेंसी मैनेजर ने वाहन दिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन पेपर देने में आनाकानी करते रहे। रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए काफी दिनों तक दौड़ाते रहे। आरटीओ से वेरीफिकेशन कराने पर सामने आया कि दुर्गा प्रसाद को किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है। बीमा कागजात में गिरवी रखना बताया गया। इस तरह से वादी का धन हड़प कर फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कराए गए। मामले को संज्ञेय पाते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।