गोरखपुर (ब्यूरो)।यह कार्ड सिर्फ बीपीएल धारकों के लिए नहीं बल्कि गोरखपुर में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए है। यह जानकारी देते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि फैमिली कार्ड बनवाने के लिए उन्हें नियमों को पालन करना होगा।

एक परिवार-एक पहचान के लिए कार्ड

शासन का आदेश है कि यूपी के सभी जिले में निवास करने वाले लोगों का फैमिली आईडी कार्ड बनाया जाना है.जिनके पास राशन कार्ड है, उनका कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी कार्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि बगैर राशन कार्ड धारकों को अपना आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ई-डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से करना होगा। गोरखपुर जिले के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव को फैमिली कार्ड का नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 7,98,000 राशन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी हैं। उन सभी को बनवाना अनिवार्य है।

सभी का आधार कार्ड जरूरी

ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को 15 डिजिट का अप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसको पूरा करने के बाद 12 डिजिट का फैमिली आईडी कार्ड जारी हो जाएगा। आवेदन में परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड लगाना होगा। आवेदन के बाद फिजिकली वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। इन सभी आधार पर अलग-अलग ओटीपी आएगा। उसे आवेदन में दर्ज कराना होगा।

ऐसे होंगे आवेदन -

- फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए।

- आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके।

- प्रत्येक फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओटीपी आधारित ई-केवाईसी होगा।

- यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा।

5. आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन ई डिस्ट्रिक्ट या जन सेवा केंद्र्र से आवेदन कर सकते हैैं।

- आवेदक अपना नाम एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से मोबाइल ओटीपी तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करेगा।