- सेल्फी के चक्कर में ट्रेन के सामने या चलती ट्रेन में स्टंट करने का बढ़ रहा शौक
- बढ़ते हादसों को देखते हुए आरपीएफ व जीआरपी ने उठया कदम
GORAKHPUR: अगर आप भी ट्रेन जर्नी के दौरान सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। सफर के दौरान सेल्फी लेना आपको भारी पड़ सकता है। स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक या फिर चलती ट्रेन के गेट पर फोटो लेने पर आपको जुर्माने के अलावा जेल की सजा भी हो सकती है। सेल्फी के चक्कर में लगातार ट्रेन की चपेट में आकर हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ व जीआरपी ने ये कदम उठाया है। इसके तहत आरपीएफ व जीआरपी स्टेशन, चलती ट्रेन व रेलवे ट्रैक पर सेल्फी खींचने वालों को पकड़ जुर्माना या जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे।
चलती ट्रेन भी निगरानी
रेल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक ऐसे लोगों पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्टेशन परिसर व ट्रेन में आम पब्लिक के लिए वर्जित कोई कार्य करने पर कार्रवाई होती है। आरोपी पैसेंजर्स को जुर्माना या फिर जेल की सजा दी जाती है। जीआरपी इंस्पेक्टर गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि चलती ट्रेन में जीआरपी के स्कॉर्ट सिपाही सेल्फी खींचने वालों पर नजर रखेंगे। इस दौरान उनके पास आरोपी पैसेंजर्स का चालान काटने की व्यवस्था होगी। इसके लिए वे आरपीएफ स्कॉर्ट सिपाहियों की मदद भी ले सकते हैं।
स्टंट करते गई थी जान
बीते जनवरी महीने में नंदानगर क्रासिंग पर सेल्फी के चक्कर में एक युवक को जान गंवानी पड़ी थी। वह अपने तीन दोस्तों के साथ वहां सलमान खान की फिल्म किक का स्टंट करते हुए सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। दो बार वह कामयाब रहा, लेकिन तीसरी बार ट्रेन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई।
कई शहरों में लगी रोक
मुंबई समेत कई ऐसे स्टेशन हैं जहां सुरक्षा के नजरिए से मोबाइल से फोटो या सेल्फी लेना काफी पहले से प्रतिबंधित है। यहां नियम तोड़ने वाले सैकड़ों पैसेंजर्स पर आरपीएफ जुर्माने की कार्रवाई भी कर चुकी है। इससे होने वाली दुर्घटनाओं में काफी गिरावट दर्ज हुई है।
यहां सेल्फी लेना खतरनाक
- चलती ट्रेन के कोच के गेट पर
- रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन आने के दौरान
- रेल की छत पर बैठकर
- रेलवे ट्रैक पर
- प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने के दौरान
चलती ट्रेन में स्टंट करना या सेल्फी लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। पैसेंजर्स की सुरक्षा को देखते हुए अब ऐसा करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विजय कुमार खातरकर, एडिशनल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, आरपीएफ