-गैलेंट पर एक करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना
-एक साथ उठा रहे थे दो योजनाओं का लाभ
GORAKHPUR: एक साथ दो योजनाओं का लाभ उठा रही फर्म गैलेंट इस्पात लिमिटेड, गीडा पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के चेयरमैन और एसडीएम सुनील कुमार वर्मा ने एक करोड़ म् लाख 9क् हजार 7भ्0 रुपए की आरसी (रिकवर सर्टिफिकेट) जारी किया है। इन अधिकारियों का कहना है कि यह फर्म एक साथ कुछ माह से दो योजनाओं का लाभ ले रही थी। इस जुर्माने के साथ फर्म को क्0 परसेंट कलेक्शन चार्ज भी देना होगा।
नहीं दे रहे थे दो परसेंट मंडी शुल्क
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि भ् साल पहले एक योजना आई थी जिसमें क्0 करोड़ रुपए से अधिक का प्लांट लगाने पर ख् परसेंट दिया जाने वाला मंडी शुल्क की छूट मिलेगी। गैलेंट इस्पात लिमिटेड फर्म ने इस योजना के तहत लाइसेंस लिया। चार साल बाद शासन से एक नई योजना 'बल्क परचेज' आई। जिसमें अन्य फायदे थे, मगर मंडी शुल्क में कोई छूट नहीं थी। इसके बावजूद फर्म पुराने लाइंसेस के आधार पर मंडी शुल्क नहीं जमा कर रहे थे, जबकि ख्ररीदारी बल्क परचेज योजना के तहत कर रहे थे। इसकी कंपलेन होने पर मंडी डायरेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच में सही पाए जाने पर इसकी रिपोर्ट प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को भेजी गई। जहां से कार्रवाई का आदेश आया। उन्होंने बताया कि फर्म के लोगों का कहना था कि पिछले लाइंसेस का पांच साल पूरा नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें छूट का लाभ मिलना चाहिए। जबकि एक साथ दो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। नई योजना में मंडी शुल्क छूट की बात नहीं लिखी है। इस आधार पर फर्म ने 88,7फ्,क्80 रुपए का मंडी शुल्क जमा नहीं किया है। जिसका ब्याज क्8,क्8,भ्70 रुपए है। यानी दोनों को मिलाकर फर्म को क्,0म्,9क्,7भ्0 रुपए का रिकवर सर्टिफिकेट जारी किया गया। वर्मा बताते हैं कि मंडी शुल्क पर ब्याज मार्च ख्0क्ब् तक लगा है, अगर इसे ख्0क्भ् तक लगाते हैं तो यह राशि और ऊपर जा सकती है।
क्या कार्रवाई होगी
कृषि उत्पादन समिति, सहजनवां के चेयरमैन सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि आरसी जारी होने के बाद सम्मन जारी किया जाता है। इसके बाद क्भ् दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद भी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी होता है। अगर वह फर्म है तो उसकी चल संपत्ति को अटैच कर लिया जाता है। इसके बाद भी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी नीलामी कर दी जाती है। इसके बाद भी अगर रिकवरी नहीं होती है तो सेम प्रॉसेस चल संपत्ति के साथ किया जाता है।
वर्जन-
गीडा स्थित गैलेंट इस्पात लिमिटेड फर्म एक साथ दो योजनाओं का लाभ ले रही थी। नया लाइसेंस लेने के बावजूद वे पुराने लाइसेंस पर मिली छूट का फायदा ले रहे थे। जबकि नए लाइसेंस के मुताबिक उन्हें मंडी शुल्क देना था। मंडी शुल्क न देने के कारण फर्म पर एक करोड़ म् लाख 9क् हजार 7भ्0 रुपए की आरसी काटी गई है। साथ ही फर्म को क्0 परसेंट कलेक्शन चार्ज भी देना होगा।
सुनील कुमार वर्मा, चेयरमैन कृषि उत्पादन मंडी समिति सहजनवां