गोरखपुर (ब्यूरो)। अब महिला ने जमीन और पैसे देने से इंकार कर दिया बल्कि गाली और मुकदमे में फंसाने की धमकी अलग दे रही है। थाना एम्स पुलिस ने राम मिलन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

2021 में किया इकरारनामा

राम मिलन तिवारी ने अपनी तहरीर में बताया की महादेव झारखंडी, टुकड़ा नंबर 3, लालगंज, गायत्री नगर की रहने वाली सुमन पत्नी शैलेंद्र कुमार ने उनसे अपने बेटे नीतीश की जरूरत के लिए 15 लाख रुपए मांगे थे। सितंबर 2021 में सुमन ने लिखित इकरारनामा किया कि यदि एक वर्ष में पैसे नहीं लौटाती है तो 4738 वर्ग फीट का आधा हिस्सा उन्हें बैनामा कर देगी। इसके बाद राम मिलन ने अपने रिटायरमेंट में मिले पैसों में से दो बार में उसे 15 लाख रुपए अदा कर दिए।

पैसे देने से किया इनकार

एक वर्ष बीत जाने के बाद जब उन्होंने सुमन से पैसे अथवा जमीन देने की बात कही तो सुमन ने पैसे देने से इनकार कर दिया और जमीन के एवज में तीन लाख की और मांग की। इसके बाद बैनामा करने की बात कहीं। राममिलन तिवारी ने उसे तीन लाख रुपए अदा कर दिए। दो तीन दिन के बाद राम मिलन ने जमीन का बैनामा करने के लिए कहा तो सुमन उनको गालियां देते हुए एससीएसटी एक्ट में फंसाने की बात कहने लगी। इसके बाद राममिलन अपनी तहरीर लेकर एम्स थाना पहुंचे। एम्स पुलिस ने सुमन पत्नी शैलेंद्र कुमार, नीतीश पुत्र शैलेंद्र कुमार,और शैलेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।