- राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी, एसएसपी व एसपी को दिए निर्देश
- मतदाता पहचान पत्र के अलावा, 16 अन्य पहचान पत्रों के आधार पर दे सकेंगे वोट
द्दह्रक्त्रन्य॥क्कक्त्र : अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 16 अन्य पहचान पत्रों को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से कोई एक प्रमाण दिखाकर वोट डाले जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), एसएसपी, एसपी को लेटर कर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है।
ये दिखाकर दे सकेंगे वोट
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र
- राज्य-केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों-पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि
- अद्यतन फोटो युक्त किसान बही।
- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि
- फोटोयुक्त स्वंतत्रता संग्राम सेनानी पहचानपत्र।
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- फोयोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड।
- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
- सांसदों, विधायकों-विधानपरिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचानपत्र।
- राशनकार्ड
कुमार प्रशांत, उप निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर