- साक्ष्य छुपाने पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा
- अंडरटेकिंग के तहत 8 बातों का करना होगा जिक्र
- अंडरटेकिंग देने के बाद ही बनेंगे लर्निग और लाइसेंस
BAREILLY:
लर्निग और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लीकेंट्स को अब फोटोयुक्त अंडरटेकिंग देना होगा। लर्निग परमानेंट लाइसेंस के लिए अंडरटेकिंग का प्रारूप अलग-अलग होगा। अप्लीकेंट्स को आरटीओ विभाग के तय प्रारूप पर अंडरटेकिंग के तहत आठ प्वॉइंट पर बताना होगा कि, उसे किसी सक्षम लाइसेंस अधिकारी या कोट ने अयोग्य घोषित नहीं किया है। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। गलत सूचना देने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमिश्नर विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया है कि, परिवहन आयुक्त के रविन्द्र नायक ने पूरे प्रदेश यह नई व्यवस्था लागू की है। आरटीओ को इस नई व्यवस्था को तुरंत अमल में लाने को मैंने कहा है। अंडर टेंकिंग में अप्लीकेंट्स को अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस का जिक्र करना होगा। अप्लीकेंट्स को यह वचन भी देना होगा कि वाहन का उपयोग अपराध करने में नहीं करेगा। अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। ड्रग, शराब किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता हूं। किसी अन्य जगह से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं है। मेरा कोई लाइसेंस निरस्त व निलंबित नहीं किया गया है।