यूजीसी ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर में इंक्लूड करने का दिया आदेश यूनिवर्सिटीज को जारी किया गया सुर्कलर
BAREILLY: ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा थर्ड जेंडर का दर्जा दिए जाने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ( यूजीसी ) ने भी इनको थर्ड जेंडर में इंक्लूड करने का आदेश जारी किया है। यूजीसी के सेक्रेट्री प्रो। जसपाल एस संधु ने सभी यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटीज को यह यह ताकीद की है कि वे इसे कॉलेजेज में कंपलसरी रूप से फॉलो कराएं। यूजीसी ने यह साफ किया है कि इन्हें थर्ड जेंडर की कैटेगरी में ही एजूकेशन की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी।
स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी मिलेगी
यूजीसी के इस आदेश के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में भी किन्नर अब थर्ड जेंडर में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही एजूकेशन के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप और फेलोशिप का लाभ भी इसी कैटेगरी के तहत मिलेगा। पहले एजूकेशन फील्ड में अलग से कोई व्यवस्था ना होने के चलते अधिकांश ट्रांसजेंडर शिक्षा से महरूम रहते थे, खासकर हायर एजूकेशन से। इस नई व्यवस्था से हायर एजूकेशन गेन करने में इनको काफी हेल्प मिलेगी। साथ ही वो सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलती थीं।