- पब्लिक प्लेस पर जमकर बिक रहे टोबैको प्रोडक्ट

- अंडर 18 को भी तम्बाकू देने से दुकानदार नहीं करते परहेज

BAREILLY: पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइड लाइन है। इसके अलावा ख् अप्रैल ख्0क्फ् से टोबैको प्रोडक्ट की खुली बिक्री पर भी रोक लगाई गई थी। इन प्रतिबंधों का मकसद देश को टोबैको से होने वाले कैंसर से बचाना था। खासतौर पर भारत का भविष्य यानि युवा वर्ग, जो बुरी तरह इसकी चपेट में है। पर, अफसोस की बात यह है कि जानलेवा खतरे के प्रति न तो पब्लिक सजग है और न ही एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को फॉलो करा पा रहा है। नतीजा यह है कि, नियम-कायदे सरेराह तार-तार हो रहे हैं।

फिर भी नहीं रूक रही बिक्री

देश में टोबैको का पब्लिक प्लेस पर यूज करना वर्ष ख्008 में पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया। केंद्र सरकार ने बाद में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ख्0क्फ् में बनाया। एक्ट के मुताबिक टोबैको के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी को प्रदर्शित करते हुए चित्र का होना, स्कूल और कॉलेज के क्00 मीटर के दायरे में टोबैको की बिक्री पर रोक सहित कई बातों का जिक्र किया गया है। नियम-कायदे जारी हुए तो एकबारगी लोगों को लगा कि पब्लिक प्लेस और स्कूल-कॉलेज के आसपास इनकी ब्रिकी पर रोक लग जाएगी, लेकिन एक्ट लागू होने के दिन से आज तक ऐसा नहीं हो सका।

दिखावे की कार्रवाई

एक्ट लागू होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड में जरूर आया, लेकिन यह सिर्फ दिखावे की कार्रवाई भर ही रही, जिन इलाकों में पान मसाला की दुकानों को हटाया गया, वह दस्ते के जाते ही फिर सज गई। यही वजह है कि स्कूल-कॉलेज के आसपास धुएं के छल्ले उड़ाते स्टूडेंट्स, कम उम्र के बच्चों को देखा जा सकता है। खास बात यह है कि क्8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी पान मसाला के दुकानदार बीड़ी, सिगरेट व गुटखा की बिक्री कर रहे हैं।

फ्म्भ् दिन में क्फ्8 पर एक्शन

पब्लिक प्लेस पर टोबैको का यूज करने वालों की तादाद बताने के लिए किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है। हर गली, नुक्कड़, चौराहे-तिराहे व अन्य पब्लिक प्लेस पर भारी संख्या में लोग हर वक्त इसका यूज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन को यह नजर नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुल क्फ्8 लोगों का चालान काटा। इससे एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा भी साफ जाहिर हो जा रही है कि वह पब्लिक प्लेस पर टोबैको के यूज को रोकने के लिए कितना इंट्रेस्टेड है।

क्या है नियम

- कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कम्युनिटी सेंटर्स, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसर शिक्षण संस्थानों, लाइब्रेरी सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है।

- तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

-क्8 वर्ष से कम आयु के युवा को तम्बाकू प्रोडक्ट बेचना प्रतिबंधित है।

-स्कूल व कॉलेज के क्00 मीटर के दायरे में तम्बाकू प्रोडक्ट बेचना अपराध है।

-सभी तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए।

- टोबैको कंट्रोल एक्ट के सेक्शन-ब् तहत पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग पर ख्00 रुपए तक फाइन या दो वर्ष की जेल का प्रावधान है।