(बरेली ब्यूरो)। रेलवे प्रशासन पहली बार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निजी बैंकों से भी पेंशन लेने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने चार निजी बैंकों को यह अधिकार दिया है। प्राइवेट बैंक भी सरकारी बैंक की तरह पारिवारिक पेंशन देने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
चार बैंकों को दिया अधिकार
सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर डाकघर व सरकारी बैंकों के द्वारा पेंशन देने की व्यवस्था है। सरकारी बैंकों से पेंशन देने कई कारण है। पेंशन धारकों को प्रत्येक साल जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। पेंशनधारक की मौत के बाद उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। विधवा को पेंशन लेने के लिए विभाग में चक्कर लगाने के बजाय, बैंक में आवेदन देना होता है और पारिवारिक पेंशन शुरू हो जाती है। यह कार्य सरकारी स्तर पर किया जाता है, इसलिए प्राइवेट बैंकों से पेंशन का भुगतान का अधिकार नहीं दिया गया था। सरकारी बैंकों व डाकघर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लेने व इससे संबंधित कार्य कराने के लिए चक्कर लगाना पड़ते हैं। बैंक से ऋण लेने में भी परेशानी होती है। इस प्रकार की लगातार शिकायत मिलने पर रेलवे मंत्रालय ने पेंशनधारकों को पहली बार प्राइवेट बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्राइवेट बैंक में पेंशन के लिए खाता खोल सकते हैं।
पेंशन के लिए खोल सकते खाता
रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए) अजय भरतवाल ने 18 फरवरी को सभी जोन के महाप्रबंधकों को पत्र भेजा है, इसमें कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी निजी बैंकों से भी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ने चार निजी बैंक नामित किए हैं। इसमें एक्सिस, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ और कोटक मङ्क्षहद्रा बैंक शामिल हैं। चारों निजी बैंक पेंशन के मामले में रेल मंत्रालय के अधिकार का प्रयोग करने के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा।
नार्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि प्राइवेट बैंकों से पेंशन देने की सुविधा शुरू हो जाने के बाद पेंशनधारकों को बैंकों व डाकघर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनधारक अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए प्राइवेट बैंक से आसानी से ऋण ले पाएंगे।