जनकपुरी के अजंता स्वीट शॉप के आनर को एसीजेएम फ‌र्स्ट की कोर्ट ने सुनाई सजा

20-20 हजार के दो मुचलके पर दी गई जमानत

BAREILLY: खाने-पीने की वस्तुएं में मिलावट किसी की भी जान ले सकती है। कोर्ट भी मिलावट से जुड़े केसेस को काफी सीरियस ले रही है। बरेली के जनकपुरी स्थित मशहूर अजंता स्वीट शॉप के ऑनर जयंत अहूजा को मिलावट खोरी करने के आरोप में एसीजेएम फ‌र्स्ट की कोर्ट ने म् महीने की जेल और क् हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें न्यायायिक हिरासत में लिया गया जिसे बाद में ख्0-ख्0 हजार के मुचलके पर छोड़ ि1दया गया।

पांच साल पहले लिए गए थे सैंपल

प्रेमनगर निवासी जयंत अहूजा की जनकपुरी में स्वीट शॉप है। स्वीट शॉप अंजता स्वीटस के नाम से है। जयंत ने अजंता स्वीट की फ्रेंचाइजी ले रखी है। वर्ष ख्009 में शिकायत मिली थी कि स्वीट शॉप पर खराब सामान की सप्लाई की जा रही है। तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर रामप्रकाश ने क्9 जून को दुकान में छापा मारकर घी, मिठाई, नमकीन और दही के सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट में दही का सैंपल फेल हो गया था। दही में मिल्क फैट ब्.भ् परसेंट और मिल्क सॉलिड 8.भ् परसेंट निकला था। दोनों ही तय मानकों से कम थे। इसके बाद जयंत के खिलाफ प्रेमनगर थाना में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

सजा मिलने पर उड़ी हवाइयां

मिलावटखोरी का मामला एसीजेएम फ‌र्स्ट हीरालाल की कोर्ट में चल रहा था। फ्राइडे को भी इस केस की सुनवाई पूरी हुई जिसके बाद कोर्ट ने जयंत अहूजा को म् महीने की सजा सुना दी। यही नहीं उनपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने जयंत अहूजा को न्यायायिक हिरासत में भी लेने का आदेश दिया। हालांकि अधिनियम के तहत तीन साल तक की सजा ही सुनायी जा सकती है। इसलिए म् महीने की सजा सुनाने पर कोर्ट ने बाद में जयंत को ख्0-ख्0 हजार के दो बांड भरवाने के बाद जमानत दे दी। जैसे ही जयंत को कोर्ट ने सजा सुनाई तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई लेकिन जमानत मिलने के बाद उन्हेांने राहत की सांस ली।