- ओटीएस स्कीम के तहत मीटर होने पर ही मिलेगा सरचार्ज में छूट

- सरचार्ज में छूट पाने के लिए कंज्यूमर्स को कराने होंगे रजिस्ट्रेशन

- 10 जनवरी तक चलेगा ओटीएस योजना

BAREILLY:

रूरल एरियाज के कंज्यूमर्स सरचार्ज से छूट चाहते हैं तो वह घरों में बिजली का मीटर तत्काल लगवा लें, क्योंकि मीटर लगने पर ही आप छूट के हकदार होंगे। बिजली विभाग ने वन टाइम सॉल्यूशन (ओटीएस) स्कीम के तहत बिजली विभाग कंज्यूमर्स को सरचार्ज में छूट दे रहा है। विभाग की यह प्लानिंग कंज्यूमर्स से बिजली का एक-एक नया वसूलने की है। अभी रूरल एरियाज में एक भी कंज्यूमर ने मीटर नहीं लगाया है। हैरत की बात है कि इन कंज्यूमर्स की संख्या हजारों में हैं। मीटर होने की स्थिति में सभी कैटेगरी के कंज्यूमर्स को सरचार्ज में हंड्रेड परसेंट की छूट दी जाएगी। बिजली विभाग ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी हैं।

मीटर नहीं तो छूट नहीं

रूरल एरिया में बिजली विभाग के क्,भ्0,000 कंज्यूमर हैं। अभी तक एक भी कंज्यूमर के घर में बिजली मीटर नहीं लगे हैं। जिसकी वजह से पावर कॉरपोरेशन ने कंज्यूमर के सामने यह शर्त रखी है। कंज्यूमर मीटर विभाग के माध्यम से या फिर खुद विभाग द्वारा नियत मीटर कंपनियों से भी मीटर खरीद कर लगवा सकते है। कंज्यूमर्स को अपने घर पर बिजली मीटर लगवाने के लिए एक शपथ पत्र भरना होगा। जिनके घर पर पहले से मीटर लगे है उन्हें शपथ पत्र भरने की कोई जरूरत नहीं है।

क्0 जनवरी तक चलेगी योजना

बिजली विभाग की यह योजना क्0 जनवरी ख्0क्भ् तक चलेगी। ओटीएस के लिए कंज्यूमर्स को सबसे पहले प्रारूप एक के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। कंज्यूमर्स को क्,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। जिसे बिजली बिल जमा करते समय एडजस्ट कर लिया जाएगा। कंज्यूमर्स अपना रजिस्ट्रेशन आयोजित होने वाले कैंप में करा सकेंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, योजना का लाभ पहले 'आओ पहले पहले पाओ' की तर्ज पर कंज्यूमर्य को दी जाएगी।

सभी कैटेगरी के कंज्यूमर्स

इस योजना के तहत सरचार्ज में छूट का लाभ एमएलवी क्,ख्,फ् और भ् कैटेगरी के सभी बकाएदार पा सकेंगे। बकाएदारों को फ्क् अक्टूबर ख्0क्ब् तक के बिजली बिलों में सरचार्ज के रुप में लगायी गयी धनराशि में क्00 परसेंट की छूट दी जाएगी। सरचार्ज में क्00 परसेंट की तभी छूट मिल सकेगा जब कंज्यूमर्स मूल धन का एकमुश्त समाधान करेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो, जिन कंज्यूमर्स के खिलाफ सेक्शन फ् और भ् का नोटिस जारी हो चुका है। वे कंज्यूमर्स भी इस योजना का लाभ पा सकते है।

एक फरवरी तक देने को रिकॉर्ड

बिजली विभाग को एक क्0 जनवरी तक चलने वाले इस योजना के सारे रिकॉर्ड क् फरवरी तक मुख्यालय को सौंपना है। ताकि योजना की सारी इंफॉर्मेशन क्भ् फरवरी तक यूपी विद्युत नियामक आयोग को भेजी जा सके।

सरचार्ज में छूट पाने वाले कंज्यूमर्स के सामने हमारी कुछ शर्ते हैं। शर्त पूरा करने के बाद ही कंज्यूमर्स के सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

एचपी गुप्ता, एसई, रूरल, बिजली विभाग