-चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट में भरनी होगी फुल डिटेल

-डीजीपी ने सभी जिलों को भेजा सर्कुलर

BAREILLY: · कोर्ट में पेश ना होने वाले आईओ और घटना स्थल के गवाह पुलिसकर्मी अब बच नहीं पाएंगे। इसके लिए कोर्ट में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट में उनका पूरा नाम, पिता का नाम, फुल एड्रेस व पीएनओ नंबर भी लिखना होगा। कोर्ट से शिकायतें मिलने पर डीजीपी सख्त नजर आ रहे हैं। इस संबंध में डीजीपी ने सभी जिलों के मुखिया को सर्कुलर जारी ि1कया है।

डिटेल ना होने से क्रिमिनल को मिलता है फायदा

ज्यादातर मामलों में क्रिमिनल केसेस की जांच में कोर्ट में लगाई गई चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट में आईओ या गवाह पुलिसकर्मियों की पूरी डिटेल नहीं लिखी जाती है, जिससे कोर्ट में इन पुलिसकर्मियों को पेश करने में प्रॉब्लम होती है। इससे कई बार क्रिमिनल को फायदा मिल जाता है और वह जमानत पर छूट जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डीजीपी ने सभी चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट में सभी साक्षी पुलिसकर्मियों पूरी डिटेल और पीएनओ नंबर लिखने का आदेश दिया है। इसके अलावा भी विवेचना में अन्य पब्लिक सर्वेट की भी पूरी डिटेल फिल की जाएगी। इसमें उनके विभाग द्वारा जारी किया गया आईडी नंबर भी लिखा जाएगा। हीनियस क्राइम मानिटरिंग सिस्टम में भी इन निर्देशों का पालन किया जाएगा।