-खोए सामानों की शिकायत का इजाद किया स्मार्ट तरीका
-मोबाइल एप और वेब पोर्टल से दर्ज की जाएगी की रिपोर्ट
-यूपी पुलिस के आईजी टेक्निकल सर्विस ने सभी जिलों में लागू करने के दिए निर्देश
BAREILLY: मोबाइल, आईडी, सिम या अन्य छोटी चीजें खो जाने पर अब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं लगाना पडे़गा। घर बैठे मोबाइल एप या फिर वेब पोर्टल के जरिए रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। सीएम नेलखनऊ में सर्विस को लांच करने के बाद डीजीपी के निर्देश पर आईजी टेक्निकल सर्विसेस ने सभी जिले के पुलिस कप्तान को इसे लागू करने का आदेश जारी किया है। पब्लिक को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसके लिए रेलवे स्टेशन, रोडवेज, मार्केट, मॉल, थाने व अन्य पब्लिक प्लेसेस में प्रचार करने के भी निर्देश ि1दए हैं।
पुलिस लगवाती है चक्कर
थानों में रोजाना औसतन 5 लोग खोए सामान की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा लोग मोबाइल या फिर सिम खोने की अप्लीकेशन लेकर आते हैं। हाल यह है कि लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। 50 या 100 रुपये सुविधा शुल्क लेने के बाद ही अप्लीकेशन पर मुहर लगाई जाती है।
वेबसाइट पर जाकर करें डाउनलोड
इस ऐप या वेब पोर्टल को यूपी पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in/ पर जाकर मेन पेज के मोबाइल ऐप आप्शन पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। स्मार्ट फोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर जाकर UPP Lost Articles Report से एप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे यूजर्स घर या सफर के दौरान कभी भ्ाी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे।
इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन
इस एप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल, एफडी, एजुकेशन डॉक्युमेंट, व अन्य किसी की भी गायब हो जाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकती। एक टाइम पर एक से अधिक सामान की भी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐप में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट टाइम यूजर को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ऐप या पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा लेकिन बाद में उसे एक्जिस्टिंग यूजर के ऑप्शन पर जाकर वन टाइम पासवर्ड यूज करना होगा। इस ऐप में डिस्ट्रिक्ट वाइज थाने की लिस्ट भी मौजूद है। रिपोर्ट दर्ज होने पर ईमेल या फिर डिजिटल सिग्नेचर वाली प्रिंट रसीद मिलेगी।
थानेदार एप डाउनलोड कर करें प्रचार
इस एप को थाना इंचार्ज अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करेंगे। स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो में इसका पूरा रिकार्ड भी दर्ज होगा। इस एप में चोरी या अन्य क्राइम की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। यही नहीं अगर गलत रिपोर्ट दी गई तो सूचना देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहीं नहीं पुलिस व अन्य डिपार्टमेंट लास्ट आर्टिकल के वेरिफिकेशन भी इस एप या पोर्टल के जरिए कर सकेंगे।