- एनेग्जर-एन फार्म भरने के बाद गवर्नमेंट वर्कर्स को एनओसी का झंझट नहीं

- फॉरेन मिनिस्ट्री ने पासपोर्ट डिपार्टमेंट को दिए निर्देश

BAREILLY: गवर्नमेंट वर्कर्स के पासपोर्ट अब आसानी से बन सकेंगे। पासपोर्ट बनने की राह में अब एनओसी रोड़ा नहीं बनेगी। साथ ही 'एनेग्जर-बी' फार्म भरने वाले लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन से भी राहत मिलेगी। अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते कर्मचारियों को दिक्कत होती थी। विभाग से उनको कई बार एनओसी देने में आनाकानी की जाती थी। हालांकि प्राइवेट जॉब करने वालों को इस सुविधा से अलग रखा गया है।

नई व्यवस्था शुरू

एक वीक पहले ही इस संबंध में फॉरेन मिनिस्ट्री से पासपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश मिला है। जिसके बाद इसको लागू कर दिया गया है। यह फैसला गवर्नमेंट वर्कर्स को एनओसी मिलने में हो रही प्रॉब्लम्स के चलते लिया गया है।

सिर्फ एक फार्म भरना होगा

सरकारी जॉब करने वालों को बस एक फॉर्म भर कर पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। यह फॉर्म पासपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑफिसर्स के मुताबिक वेबसाइट पर 'एनेग्जर-एन' नाम से एक फार्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट लेकर व्यक्ति को डिटेल भरनी होगी, और पासपोर्ट आवेदन के साथ डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। यह एक तरह से पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करने की पूर्व सूचना है जो पासपोर्ट ऑफिस द्वारा सरकारी कर्मचारी के कंट्रोलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भेजी जाएगी।

विभाग को होगी दिक्कत हो होगी जांच

यदि संबंधित कर्मचार का विभाग इसमें कोई आपत्ति करता है तो फिर पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। जांच के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उस हिसाब से पासपोर्ट डिपार्टमेंट अपना फैसला लेगा।

पुलिस वेरिफिकेशन से मुक्ति

सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति यदि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को 'एनेग्जर-बी' फार्म भरकर पासपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा।

ब्000 से अधिक

पासपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़ों के बात करें तो, हर महीने करीब क्ख्,000 पासपोर्ट जारी किए जा रहे है। इनमें से ब्00 से भ्00 पासपोर्ट सरकारी जॉब करने वालों के होते हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद इस आंकड़ें में और इजाफा होने की उम्मीद है।

सरकारी जॉब वालों को राहत दी गई है। अब उनको एनओसी जमा करने की जरूरत नहीं है। बस एक एनेग्जर- एन फार्म भरने होंगे। इस व्यवस्था के बाद कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। यह सुविधा प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए नहीं है।

नवीन चंद्र बिष्ट, असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी