दुकान विवाद में रेप के प्रयास और पॉस्को एक्ट के तहत कोतवाली में दर्ज करायी थी एफआईआर
पुलिस ने जांच के बाद लगाई फाइनल रिपोर्ट
BAREILLY: दुकान विवाद में रेप के प्रयास और पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज केस झूठा पाया गया। ऐज सर्टिफिकेट से दो लड़कियों का झूठ पकड़ा गया। एज सर्टिफिकेट में दोनों की एज 18 साल से ऊपर पायी गई। कोतवाली पुलिस ने केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। वहीं मारपीट की दर्ज एनसीआर की जांच की जा रही है।
एसएसपी से की थी शिकायत
कोतवाली के स्टेशन रोड पर दुकान विवाद में रिंकी (परिवर्तित नामम) ने ख्0 फरवरी की शाम एसएसपी से शिकायत की थी कि रूप सिंह तोमर, राधेश्याम, सुरेश और कांति शर्मा ने उसके और उसकी बहन के साथ रेप का प्रयास किया तथा मारपीट की। तहरीर में उसने अपनी उम्र भी क्म् साल बतायी। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने रेप के प्रयास, मारपीट और पॉस्को एक्ट के तहत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर ख्क् फरवरी को दर्ज की गई थी। इससे ठीक पहले थाना में दुकान विवाद में मारपीट की एनसीआर भी दर्ज की गई थी। यही नहीं मारपीट के दौरान लड़कियों ने दारोगा की पिस्टल निकालने की भी कोशिश की थी।
दोनों बहनों की एज ज्यादा
पुलिस की जांच में रिंकी से एज वैरीफिकेशन के डॉक्यूमेंट मांगे तो उन्होंने चोरी होने की बात की। इस पर पुलिस ने उनके स्कूल से हाईस्कूल के सर्टिफिकेट निकलवाए गए तो उसमें रिंकी की ऐज ख्फ् सितंबर क्99फ् और उसकी बहन की ऐज क्7 सितंबर क्99भ् निकली। इसके अलावा जांच में सामने आया कि घर में घुसकर भी मारपीट नहीं की गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने ख्0 मार्च को केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।