- बिना रजिस्ट्रेशन के ही बेच रहे है टोबैको
- फूड एंड सेफ्टी के तहत होने चाहिए रजिस्ट्रेशन
BAREILLY:
टोबैको की खुलेआम बिक्री पर रोक के एक्ट को महज मजाक कहें तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिना लाइसेंस के चल रही पान मसाला की शॉप्स एक्ट के अनुपालन की सच्चाई उजागर कर रही हैं। बात सिटी की करें तो सैकड़ों की संख्या में पान मसाला की छोटी-बड़ी शॉप्स हैं, लेकिन इनमें से एक भी शॉप के पास लाइसेंस नहीं हैं। हालांकि दर्जन भर शॉप ओनर ने लाइसेंस के आवेदन जरूर किया है। जबकि, आवेदन की लास्ट डेट अगस्त है।
लाइसेंस लेना है अनिवार्य
फूड एंड सेफ्टी रूल्स के मुताबिक अब रोड साइड लग रहे ठेले खोमचे वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन, शहर की स्थिति यह है कि, सैकड़ों शॉप्स में से मात्र एक दर्जन लोगों ने ही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि, लाइसेंस लेने के लिए दुकान का एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी होना जरूरी है। ऑफिस से चालान लेकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद मूल फाइल ऑफिस में देकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
जुर्माना का प्रावधान
रूल्स फॉलो नहीं करने पर बाकायदा जुर्माना का प्रावधान है। अधिकारियों के अकॉर्डिग फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत मैक्सिमम ख् लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। एक्ट के तहत यह जुर्माना बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे और क्वॉलिटी मेंटेन न करने पर लगाया जाता है। केस की सुनवाई एडीएम सिटी के यहां होती है। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों पर कार्रवाई किए जाने के नाम पर अधिकारियों का कहना है कि, शॉप्स ओनर के पास अगस्त ख्0क्भ् तक का समय है। यदि, इसके बाद भी दुकानदार अपने दुकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्00 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस
पान मसाला की शॉप के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्00 रुपए है। जबकि, लाइसेंस फीस ख् हजार से लेकर साढ़े सात हजार रुपए है। अगस्त ख्0क्क् से पहले खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट में होता था, लेकिन भ् अगस्त ख्0क्क् से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ख्00म् के तहत खाद्य सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में किया जा रहा है।
सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने अनिवार्य है। फिर बात दुकान चाहे किसी भी खाद्य सामग्री की है। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है।
सुनील कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी