नियम की किसे परवाह

दिखावे और अपने रुतबे से लोगों को प्रभावित करने के लिए लोग व्हीकल्स के नम्बर प्लेट तक को नहीं छोड़ते हैं। हाई कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करते हुए लोग व्हीकल्स के नम्बर प्लेट पर ही राजस्व विभाग, पुलिस, आर्मी, समाजसेवी, सांसद, विधायक जैसे पदनाम का यूज कर रहे हैं। जबकि नम्बर प्लेट पर नम्बर के अलावा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। वहीं सिटी के यूथ भी कम नहीं हैं। वह भी अपने व्हीकल्स के साथ कुछ अलग दिखने के लिए नंबर प्लेट पर कई दिल फेक वड्र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

2006 में दिया था निर्देश

2006 में हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुदर्शन अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य केस के दौरान कई दिशा-निर्देश भी जारी किया था। इसमें व्हीकल के नम्बर प्लेट पर नाम और पदनाम के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी।

कार्रवाई का प्रावधान

केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 50 के अंतर्गत वाहन के आगे-पीछे व्हीकल नम्बर प्रदर्शित करने वाली नम्बर प्लेट लगाए जाने का प्रावधान है। हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिए थे कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी व्हीकल्स के आगे-पीछे नम्बर प्लेट के अलावा कोई भी नेम प्लेट, बोर्ड या अन्य प्लेट नहीं लगाई जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटरयान की धारा 177, 53 एवं 55 के अंतर्गत कार्रवाई करने का रूल्स है।

वाहन जब्त करने का भी प्रावधान

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए थे कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 100, 108 एवं 119 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 व 55 के अंर्तगत कार्रवाई की जाए। वाहनों को तब तक अपने कब्जे में रखा जाए जब तक कमी को दूर न कर लिया जाए।

नंबर प्लेट के मानक

फोर व्हीलर के आगे-पीछे लगे नंबर प्लेट पर नंबरों व अक्षरों की ऊंचाई 65 मिमी, चौड़ाई 10 मिमी तथा दोनों के बीच का स्पेस 10 मिमी होना चाहिए। वहीं मोटर साइकिल और स्कूटर की नंबर प्लेट पर नंबरों और अक्षरों की ऊंचाई 35 से 40 मिमी, चौड़ाई 5 से 7 मिमी तथा स्पेस 5 मिमी होनी चाहिए। साथ ही प्राइवेट व्हीकल पर व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पर नंबर व अक्षर ब्लैक कलर में लिखे होने चाहिए। वहीं अन्य कॉमर्शियल व्हीकल पर यलो कलर के बैकग्राउंड पर नंबर व अक्षर ब्लैक कलर में लिखे होने चाहिए। नम्बर के अलावा नम्बर प्लेट पर अन्य कोई चीज अंकित करना मोटरयान अधिनियम के खिलाफ है।

एक पर भी कार्रवाई नहीं

कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश को 6 साल बीत गए हैं लेकिन आरटीओ के फाइल में ऐसा एक भी नाम दर्ज नहीं है, जिसपर इस नियम के उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की गई हो। जबकि आए दिन सड़क पर ऐसे कई व्हीकल्स नजर आ जाते हैं जो नम्बर प्लेट पर नम्बर के अलावे कई और वड्र्स लिख कर चल रहे हैं।

100 रुपए का जुर्माना

हालांकि, रूल्स तोडऩे वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान इतना कम है कि लोग खुलेआम व्हीकल्स नंबर प्लेट पर कुछ भी लिख कर आराम से चल रहे हैं। अधिनियम की धारा 177 में नम्बर प्लेट का मिसयूज यूज करने पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में लोग कम जुर्माने की वजह से धड़ल्ले से नाम, पदनाम या अन्य दूसरे वर्ड व्हीकल्स नम्बर प्लेट पर लिखवा रहे हैं।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि व्हीकल्स के नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह नियम के खिलाफ है। अभी तक नाम, पदनाम यूज करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई है।

- शिवपूजन त्रिपाठी, आरटीओ

नंबर प्लेट पर अगर कोई नाम व पदनाम यूज कर रहा है तो वह गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। व्हीकल्स से प्लेट हटवाने के साथ उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

- डीपी श्रीवास्तव,

 एसपी ट्रैफिक

Report by- Prashant Singh