तीन महीने के अंदर जमा करना होगा आईडी प्रूफ
>BAREILLY:
राशन कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह छूट सिर्फ तीन महीनों तक की ही रहेगी। तीन महीने के अंदर अप्लीकेंट्स को वोटर आईडी या आधार कार्ड जमा करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
बिना आईडी आवेदन एक्सेप्ट
अभी तक आवेदन करते वक्त आधार या फिर वोटर आईडी जमा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। डीएसओ केएल तिवारी मुताबिक राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन और मैनुअल दोनों आईडी प्रूफ के बिना फार्म सबमिट किए जा सकेगा। आवेदन होने के बाद विभाग के कर्मचारी संबंधित व्यक्ति के घर जाकर यह पता करेंगे कि, आईडी का जिक्र नहीं करने वाले व्यक्ति ने सच्चाई छिपायी तो नहीं है।