- निगम का मोबाइल दस्ता रखेगा नॉन वेंडिंग जोन की निगरानी

- नॉन वेंडिंग जोन में सिक्योरिटी गा‌र्ड्स रखे जाने का प्रस्ताव

BAREILLY: फेरी-पटरी दुकानदारों की बेहतरी के लिए शुरू की जा रही स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट योजना के तहत शहर को वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन में बांटा जाएगा। नगर निगम अगस्त में ही शहर के सभी वेंडिंग जोन तय किए जाने के दावे कर रहा है। नियमों के मुताबिक वेंडिंग जोन तय होने के बाद नॉन वेंडिंग जोन में भी वेंडर्स अपना रोजगार न करें, इसके लिए निगम नई कवायद शुरू करने जा रहा है। निगम नॉन वेंडिंग जोन को एनक्रोचमेंट फ्री बनाने के लिए अपने स्तर नर इनकी निगरानी करवाएगा। मंडे को नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह से इस प्रपोजल को अंतिम रूप देकर लागू करने के ि1नर्देश दिए।

मोबाइल दस्ता करेगा निगरानी

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू होते ही नगर निगम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अपने नॉन वेंडिंग जोन में किसी भी तरह के वेंडिंग एक्टिविटी को शुरू न होने देने की है। इसमें भी समस्या इस बात की ज्यादा है कि नॉन वेंडिंग जोन में होने वाले किसी भी तरह के एनक्रोचमेंट को शुरू होने से कैसे रोका जाए। इसके लिए निगम ने शहर के सभी नॉन वेंडिंग जोन की निगरानी अपने मोबाइल दस्ते से कराने की ठानी है। इसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से गा‌र्ड्स आउटसोर्स किए जाएंगे। जो नॉन वेंडिंग जाने की रेगुलर निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाएंगे।

सिर्फ वेंडिंग जोन में कारोबार

शहर में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू होते ही फेरी-पटरी दुकानदारों के लिए अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए एक जगह तय कर दी जाएगी। साथ ही शहर के जिन एरिया को वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, उन्हें भी तय कर लिया जाएगा। एक बार सभी वेंडिंग जोन की जगह तय होने के बाद सिर्फ उन्हीं में फेरी-पटरी दुकानदार अपना धंधा जारी रख सकेंगे। इन वेंडिंग जोन के बाहर किसी भी वेंडर को अपनी दुकान या फेरी लगाने की परमिशन न होगी। अगर कोई नॉन वेंडिंग जोन में फेरी लगाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रोविजन भी बनाया जा रहा है।