-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निगम को आदेश
-23 को अगली सुनवाई में निगम देगा एफिडेविट
BAREILLY:
कानूनी जंग की रणभूमि बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर जल्द ही नगर निगम को कुछ और जरूरी सुधार करने होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निगम को प्लांट के बाहर बने डलावघरों के बाहर कूड़ा न गिराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्लांट में बने डंपिंग जोन से सटी दीवारों के पास नालियां बनाए जाने का भी हुक्म सुनाया है। मंडे को प्लांट को लेकर ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई थी। जिसमें यह फैसला सुनाया गया।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और डलावघरों के बाहर कूड़ा गिराए जाने को को लेकर एक वादी की ओर से ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई थी। मंडे को इसी मामले में सुनवाई थी। जिसमें निगम की ओर से एक्सईएन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, पर्यावरण अभियंता, डॉ। इंदू और यूके वर्मा हाजिर हुए थे। ट्रिब्यूनल ने ख्फ् मई को फिर से सुनवाई रखी है.जिसमें दोनों आदेशों को जल्द लागू करने को लेकर अधिकारियों से शपथपत्र भरवाए जाएंगे।