- सजा सुनते ही रो पड़े आरोपित, आठ साल पहले दिनदहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर की गई थी हत्या
- अंतरजातीय विवाह की दुश्मनी में हुआ था मर्डर, बिरादरी में बदनामी से रंजिश मानते थे आरोपित
बरेली : राजू हत्याकांड में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपितों को शुक्रवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उम्रकैद की सजा सुन तीनों आरोपित फफक पड़े।
घटना 26 मार्च वर्ष 2013 की है। मृतक राजू यादव सिकलापुर अपनी ससुराल होली मिलने आया था। उसके चेहरे पर गुलाल लगा था। हत्यारों ने धीमरों की पुलिया पर घेरकर उसे चाकू के कई वार करके हत्या कर दी थी। राजू यादव के शरीर पर चाकुओं के दस घाव पोस्टमार्टम के दौरान मिले थे। उसका भाई बाबूराम बचाने पहुंचा तो हत्यारों ने उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में घायल के शरीर पर सात चोटें आईं। खून से लथपथ मरणासन्न अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन, उसकी सांसे अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं थी। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की रिपोर्ट मृतक के सगे भाई यशपाल यादव ने अमर कश्यप, लक्ष्मण कश्यप, भूरा व दीपू के खिलाफ बारादरी थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस तफ्तीश में लक्ष्मण कश्यप का नाम निकाल दिया गया। वारदात से ढाई साल पहले राजू यादव ने कश्यप बिरादरी की रोजी से अंतरजातीय विवाह कर लिया था। जिससे आरोपित रंजिश मानने लगे थे। वारदात वाले दिन राजू अपनी ससुराल में होली मिलने आया था। राजू यादव पर आरोपितों ने पूर्व में भी हमला किया था जिसकी रिपोर्ट दर्ज थी। सरकारी वकील महेश यादव ने कोर्ट में 15 गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-10 शिव कुमार ने अमर कश्यप, भूरा व दीपू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने डाला है। अमर कश्यप के कब्जे से पुलिस ने चाकू बरामद किया था उसको पांच हजार रुपये जुर्माना अलग से भुगतना होगा।