यूजीसी ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी को जारी किया लेटर
एकरूपता ना होने के चलते इनकी मान्यता को लेकर हमेशा से रहा है विवाद
BAREILLY: स्टेट और सेंट्रल बोर्ड से हाईस्कूल और इंटर पास करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन और बाद में रोजगार प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सभी बोर्ड्स रिकगनाइज्ड हैं और उनके सर्टिफिकेट भी मान्य हैं, लेकिन मदरसा से हाईस्कूल और इंटर के समकक्ष एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट्स को हमेशा ही एडमिशन लेने और रोजगार प्राप्त करने में दिक्कत पेश आती है क्योंकि उनके सर्टिफिकेट किसी एक बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं होते। प्रदेश में तमाम कथाकथित संस्थान खोलकर इन मदरसाओं को एफिलिएशन दे देते हैं। गवर्नमेंट भी इनको लेकर हाथ खींच लेती है। यूजीसी ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी को लेटर जारी किया है कि केवल एक स्टेट मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड मदरसाओं के सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे।
हमेशा से रहा है विवाद
मदरसा से हाईस्कूल के समकक्ष मुंशी मौलवी, इंटर के समकक्ष आलिम और स्नातक के समकक्ष कामिल की शिक्षा दी जाती है। ये मदरसा किसी ना किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, जहां से इनके सर्टिफिकेट को मान्यता मिलती है। लेकिन प्रदेश में कई ऐसी एफिलिएटिंग बॉडी होने की वजह से हमेशा से विवाद गहराता रहता है। बरेली की ही बात करें तो करीब ब्00 के करीब मदरसा हैं जो यह शिक्षा देते हैं। इनमें से कुछ मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध हैं। बाकी अन्य बोर्ड से। एकरूपता ना होने के चलते इनकी मान्यता को लेकर हमेशा से विवाद होता आ रहा है।
आरयू में कई बार हुआ है बवाल
सभी मदरसाओं के स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से मना किए जाने पर आरयू में कई बार बवाल हो चुका है। कई बार मामला कोर्ट में भी घसीटा जा चुका है। लास्ट ईयर ही आरयू ने मदरसा शिक्षा परिषद के सर्टिफिकेट को मानने से इंकार करते हुए एडमिशन देने से मना कर दिया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और आरयू ने स्पष्ट रूप से यह डिसीजन लिया कि केवल रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट को अपने यहां पर मान्यता देंगे। इन्हीं के सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद से इस बार भी कई दूसरे बोर्ड के मदरसाओं के सर्टिफिकेट से एडमिशन देने से मना कर दिया गया।
एक ही बोर्ड के अधीन सभी मदरसा
यूजीसी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि केवल उन्हीं मदरसाओं के सर्टिफिकेट मान्य होंगे जो केवल एक स्टेट मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे ताकि उनके सर्टिफिकेट में यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूजीसी ने यह भी साफ किया कि एडमिशन के लिए ऐसे बोर्ड के सर्टिफिकेट को एडमिशन और रोजगार के लिए सीबीसीएसई और अन्य एजूकेशनल स्टेट व सेंट्रल बोर्ड के सर्टिफिकेट के समकक्ष माना जाएगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी राज्य के पास निश्चित बोर्ड नहीं है तो वहां के मदरसा पड़ोसी राज्य के बोर्ड से एफिलिएटेड हो सकते हैं। एमचआरडी के निर्देश पर यूजीसी ने यह सर्कुलर जारी किया है।