बरेली (ब्यूरो)। सिटी में बड़ी संया में पेट लवर्स हैैं। तमाम ब्रीड्स के पेट्स को लोग पाल रहे हैैं, लेकिन नगर निगम में सौ से भी कम पेट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन न करने वालों के लिए कोई कानून न होने से इनकी संया काफी कम है। यूनिसपल कार्पोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि विगत वित्तीय वर्ष में रजिस्टर्ड पेट्स की संया मात्र 46 थी। वहीं अब तक मात्र 70 पेट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा सका है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ। आदित्य तिवारी ने बताया कि कार्यकारिणी में पेट रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर मुहर लग चुकी है। इसे बोर्ड से पास होना बाकी है। इसके बाद निगम में रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस को भी 500 रुपए किया जाएगा। अब तक निगम में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेट रजिस्टर्ड कराने के लिए 10 रुपए का शुल्क लिया जाता है।
ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन
निगम में पेट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। दोनों प्लेटफॉर्स पर रजिस्ट्रेशन शुल्क फिलहाल समान रखा गया है। ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद तकनीकी इशू के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। निगम की ओर से इसे जल्द ही अपडेट करने की बात कही जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा होने के बाद भी लोग पेट का रजिस्ट्रेशन कराने में इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहे हैैं। कहïा जा सकता हïै कि यहï चिंता का विषय हïै।
क्यों है रजिस्ट्रेशन जरूरी
डॉ। आदित्य तिवारी ने बताया कि निगम की ओर से स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ कर बधियाकरण किया जाता है। इससे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पेट है और कौन सा स्ट्रीट डॉग। कई बार लोग स्ट्रीट डॉग्स को भी पाल लेते हैैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वे पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। सिटी में बड़ी संया में पेट एनिमल पाले जा रहे हैैं। इसमें जर्मन शेफर्ड, पॉमेरियन, स्ट्रीट डॉग्स आदि शमिल हैैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैैं।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि पेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता को ईनगरसेवा.जीओवी.इन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होता है, उसके बाद सिटीजन लॉग इन पर जाकर रजिस्टर करना होता है। अगले स्टेप में मोबाइल ओटीपी की सहायता से आईडी पासबर्ड क्रिएट करना होता है। फिर ट्रेड लाइसेंस पर क्लिक करें। उसके बाद पेट लाइसेंस में जाकर फॉर्म को फिल करें। फॉर्म में पेट डॉग का फोटो, पेट ओनर का आधार कार्ड के साथ ही पेट का रेबीज सर्टिफिकेट अपलोड करें।
बोले अधिकारी
इस वर्ष अप्रेल से अब तक सिर्फ 70 पेट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जुर्माने का प्रस्ताव बोर्ड से पास होने के बाद उन पर कार्रïवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी बढ़ाया जाएगा।
डॉ। आदित्य तिवारी, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी