-आरटीओ ऑफिस के सामने रोड किनारे वाहन पार्क करने पर वसूले जा रहे रुपए

-सिर्फ तीन घंटा वाहन को रोड साइट पार्किंग में लगाने पर वसूले लिए जाते हैं रुपए

तीन घंटा के लिए वसूली

20-रुपए कार के लिए

50-रुपए ट्रक के लिए

बरेली:

अगर आप आरटीओ ऑफिस किसी काम से वाहन लेकर जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि आरटीओ ऑफिस के सामने ही रोड किनारे वाहन पार्क करते ही आपको फीस भरनी होगी। इतना ही नहीं वसूली जाने वाली यह फीस सिर्फ तीन घंटे के लिए होगी। अगर आप तीन घंटा के बाद आते हैं तो आपको डबल चार्ज देना होगा। कस्टमर्स से वसूली के बाद उसे आरटीओ ऑफिस के नाम पर एक पि्रंट पर्ची भी दी जाती है। लंबे से समय से चल रही इस उगाही से वाहन चालकों के साथ ठगी हो रही है लेकिन जिम्मेदारों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। जिम्मेदारों को कहना है कि इसकी जानकारी मिली है अब मामले को दिखवाया जा रहा है।

बता दें कि शहर के नकटिया के पास स्थित संभागीय परिवहन विभाग का कार्यालय किराए की बि¨ल्डग में कई वर्षों से संचालित हो रहा है। वैसे तो शासन से जमीन स्वीकृति हुए भी एक जमाना हो चुका है, लेकिन बजट की दिक्कत के चलते अभी इसमें काम नहीं शुरू हो पाया है। हाल ही में पुराने वीडियो वायरल मामले में दो बाबूओं पर कार्रवाई के बाद बाहर दलालों के अड्डों को भी समाप्त करने के लिए जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए थे। वर्तमान में यहां गाडि़यां खड़ी करने की व्यवस्था न होने के कारण लोगों ने अवैध पार्किंग खोल पर्ची में आरटीओ का जिक्र कर रखा है। जबकि विभाग के पास कोई भी पार्किंग नहीं है।

मनमानी पार्किंग फीस

वाहन पार्किंग के नाम पर दी जाने वाली पर्ची में मोटरसाइकिल 10, कार 20 व ट्रक 30 रुपये लिखा हो लेकिन पार्किंग संचालक मोटर साइकिल का 20, कार का 30 व ट्रक का 50 रुपये वसूल करते हैं। किसी प्रकार की जानकारी करने पर विभाग द्वारा हाल ही में रेट बढ़ाए जाने व ठेका महंगा होने की बात कही जाती है।

केवल तीन घंटे का यह किराया

आरटीओ के बाहर दी जाने वाली पर्ची में स्पष्ट लिखा है कि पर्ची केवल तीन घंटे के लिए मान्य हैं। इसके अलावा पर्ची खोने पर गवाह साथ लाने पर ही गाड़ी दिए जाने, पार्किंग केवल शाम छह बजे तक ही होने तक की ही जिम्मेदारी होने की बात स्पष्ट रूप से अंकित की गई है।

पार्किंग पर्ची पर अंकित नियम

-पर्ची पर दर्ज है कार पार्किंग आरटीओ ऑफिस

-यह पर्ची 3 घंटा के लिए ही मान्य होगी।

-पर्ची खो जाने पर किसी गवाह के होने पर ही गाड़ी सौंपी जाएगी।

-पार्किंग शाम को 6 बजे तक ही रहेगी इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

-गाडी के अंदर रखे सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

इन कार्यालयों में भी अवैध पार्किंग

-विकास भवन

- डाकघर

- तहसील

- कलक्ट्रेट

आरटीओ कार्यालय में किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं ली जाती है। अभी तक किसी ने कोई शिकायत भी नहीं की है। आज जानकारी हुई है। सोमवार को मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

- आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन