बरेली (ब्यूरो)। जाट के ठाठ, ठाकुर का छोरा, ब्राह्मण, हिंदू और खान साहब जैसे वर्ड अगर आपने अपने वाहन पर लिखवाए हैं तो हटवा लीजिए। क्योंकि अब जाति धर्म लिखे वाहनों का पुलिस और परिवहन विभाग चालान कर रही है। पुलिस का कहना है कि शासन से मिले निर्देश के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन वाहनों पर जाति धर्म जैसे कोई वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं उनका हर हाल में चालान किया जा रहा है।

शुरू की कार्रवाई
वाहनों पर जाति, धर्म व नाम लिखकर फर्राटा भरने वालों के विरुद्ध सैटरडे को शहर में अभियान चला। डेलापीर चौराहा, श्यामगंज चौराहा, सौ फुटा, मिनी बाइपास पर ट्रैफिक पुलिस ने चेङ्क्षकग अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की। पहली बार में ट्रैफिक पुलिस ने ज्यादातर लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया। दोबारा ऐसी गलती पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बावजूद कई लोग ट्रैफिक पुलिस से उलझने लगे जिसके बाद करीब सौ वाहनों पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वाहनों में जाति, धर्म व नाम लिखाकर फर्राटा भरने वालों पर दो हजार रुपये जुर्माने का प्राविधान है। सभी के विरुद्ध दो-दो हजार रुपये जुर्माना डाला गया है। एसपी ट्रैफिक राम मोहन ङ्क्षसह ने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा। वाहनों पर जातिसूचक, संप्रदाय सूचक, पद सूचक, अन्य आपत्ति जनक या चित्र लगाने वाले वाहनों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

शहर में घूम रही जाति लिखी गाडिय़ां
शासन से निर्देश के बाद भी यातायात नियमों को ताक पर रखकर शहर में अब भी वाहन घूम रहीं हैं। शहर में बहुत से वाहन मिल जाएंगे, जिन पर पंडित, क्षत्रिय, त्यागी, ठाकुर, यादव, खान, राजपूताना, चौधरी, यदुवंशी लिखा हुआ है । तमाम लोग अपनी जाति का नाम या संगठन लिखवाकर प्रचार करने के साथ ही रौब जमा रहे हैं। कुछ पर आपत्तिजनक और धमकी भरी बातें भी लिखी होती हैं।

क्या है नंबर प्लेट का मानक
मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत दोपहिया, तीन पहिया वाहनों से लेकर कार व बड़े वाहनों की नंबर प्लेट पर शब्दों व अंकों की ऊंचाई से लेकर मोटाई और रंग मानक के अनुसार होते हैं। वाहनों की पिछली नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों की ऊंचाई, मोटाई और नंबरों के बीच खाली स्थान पांच मिमी होने चाहिए। निजी वाहनों के नंबर सफेद प्लेट पर काले रंग से लिखाई और व्यवसायिक वाहनों में प्लेट का रंग पीला और काले रंग से लिखा होना चाहिए।

शौक पड़ रहा भारी
नंबर प्लेट पर केवल रजिस्टर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। दरअसल कई लोग शौक में अपने पसंद की कई चीजें लिखवा देते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों की लंबाई-चौड़ाई पहले से तय की गई है। इसके तहत सभी गाडिय़ों पर अक्षर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर होनी चाहिए।

पेपर पर लिखा टेंपरेरी नंबर गैरकानूनी
नई बाइक या कार के नंबर प्लेट पर अब पेपर पर लिखा टेंपरेरी नंबर गैरकानूनी है। दरअसल अपराधी या चोर ज्यादा तर टेंपरेरी नंबर प्लेट वाली गाडिय़ों से अपराध करते हैं। पेपर पर लिखे नंबर प्लेट को बदलना काफी आसान होता है। इसके अलावा इसे दूर से पढऩा मुश्किल होता है।


वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखना अलग-अलग तरह की मानसिकता है। कुछ लोग अपनी जाति का प्रचार करने या फिर उस जाति के ठाठ दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग अपनी शान और भौकाल बनाने के लिए भी ऐसा करते हैं, बाकी इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है।
डॉ। अनुग्रह मनोविज्ञानी

जाति धर्म लिखे वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि वह अपने वाहन पर किसी भी तरह का जाति धर्म से संबंधित कोई वर्ड न लिखवाएं। अगर लिखवाया हुआ मिलता है तो चालान की कार्रवाई की जा रही है।
राममोहन सिंह, एसपी ट्रैफिक