फैक्ट एंड फिगर
44- वाहन आरटीओ ने किए नीलाम
17-लाख रुपए सभी वाहनों पर था बकाया
6-माह टैक्स न जमा करने को भेजा जाता है नोटिस
45-दिन का टैक्स जमा करने के लिए दिया जाता है समय नोटिस के बाद
वाहन का मंथली टैक्स
7-हजार रुपए बस का टैक्स
8-हजार रुपए ट्रक का टैक्स
6-हजार रुपए मैजिक सवारी वाहन का टैक्स
4-हजार रुपए ऑटो विक्रम का टैक्स
3-हजार रुपए ऑटो रिक्शा का टैक्स
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ये वाहन हुए नीलाम
22 मैजिक वाहन
11 ऑटो रिक्शा
3 वैन
5 बस
3 विक्रम ऑटो
1 ट्रक
बरेली (ब्यूरो) । अगर आपने अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है तो आप सावधान हो जाएं। क्योंकि परिवहन डिपार्टमेंट अब रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहनों की नीलामी भी कर देगा। परिवहन विभाग ने मंडे को ऐसे ही 44 वाहनों को नीलाम किया है जिन्होंने रोड टैक्स नहीं दिया था। परिवहन विभाग के अफसरों की मानें तो इन 44 वाहनों पर 17 लाख का रोड टैक्स बकाया था। अफसरों का कहना है कि बकाया रोड टैक्स जमा करने के बाद बची रकम वाहन स्वामियों को वापस कर दी गई है।
सबसे अधिक मैजिक
नीलाम होने वाले वाहनों में सबसे ज्यादा टाटा मैजिक थी। जो सिर्फ टैक्स न देने की वजह से नीलाम की गई थीं। मैजिक स्वामियों को टैक्स जमा करने के लिए निर्धारित समय दिया गया था । जिसके अंदर ही इन्हें टैक्स जमा करना होता है। उसके बाद भी यह टैक्स जमा नहीं करते हैं। तो वाहनों की नीलामी कर दी जाती है।
लापरवाही पड़ेगी भारी
परिवहन विभाग के नियम के अनुसार रोड टैक्स प्रत्येक महीने समय से भरना होता है। इसके बावजूद भी लोग समय से नहीं टैक्स भरते हैं। जिसकी वजह से नीलामी करनी होती है। टैक्स को नीलामी की रकम से पूरा करते हैं।
साल में दो बार होती है नीलामी
टैक्स वसूली के लिए नीलामी प्रत्येक वर्ष में दो बार की जाती है। जो जून व दिसम्बर के महीने में ज्यादातर की जाती है। बकायेदार वाहन स्वामियों को बुलाकर उनके वाहन की कीमत के अनुसार दाम लगाया जाता है। नीलामी के बाद विभाग बकाया टैक्स वसूल करता है
45 दिन पहले दिया जाता है नोटिस
नीलामी से कम से कम 45 दिन पहले वाहन स्वामियों को नोटिस दिया जाता है। ताकि यह नीलामी से पहले टैक्स जमा कर सकें। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर वाहन को नीलाम कर दिया जाता है।
वापस की जाती है बची रकम
नीलामी में जिस वाहन की नीलामी की जाती है। उससे जितनी रकम मिलती है। उसमें से विभाग बकाया टैक्स की रकम की वसूली करने के बाद बची हुई रकम वाहन स्वामी को देता है।
साल में दो बार नीलामी की जाती है। जो लोग समय से टैक्स नहीं देते हैं। उन्हीं पर यह कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा इन्हें नोटिस भी दिया जाता है। ताकि समय रहते टैक्स जमा किया जा सकें।
विमल गुप्ता, आरटीओ