-नए वाहनों के नंबर को लेकर नई व्यवस्था प्रदेश में लागू
बरेली : परिवहन विभाग ने नए वाहनों के नंबर को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। जिसके तहत परिवहन विभाग ने गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन में अहम बदलाव किए हैं। अब प्रदेश के किसी भी जिले से वाहन खरीदने पर नंबर आपको बरेली का ही मिलेगा। प्रदेश में अब नई गाडि़यों को दिए जाने वाले अस्थायी नंबर आवंटित नहीं किए जाएंगे। सीधे स्थायी नंबर ही मिलेंगे। जबकि दूसरे प्रदेशों को जाने वाली गाडि़यों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके अलावा वीआइपी नंबर पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर दिए जाएंगे।
सीधे मिलेंगे स्थायी नम्बर
संभागीय परिवहन अधिकारी कमल गुप्ता ने बताया कि विभाग ने नई गाडि़यों के नंबरों के आवंटन में तीन नए प्रमुख बदलाव किए हैं। नई गाडि़यों के नंबर अब डीलर्स द्वारा फीस और टैक्स ऑनलाइन जमा किए जाने पर तुरंत ही ऑटोमेटिक जेनरेट होंगे। लोगों को आरटीओ कार्यालय आने की जरुरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था होने से आवंटित होने वाले नंबरों में कोई भी उलटफेर नहीं हो सकेगा। लोगों को मनमर्जी से नहीं बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए क्रमबद्ध तरीके से ही नंबर अलॉट होगा। इसके अलावा वीआईपी नंबर में बोली लगाने वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वीआइपी नंबरों की बिक्री की कमी के चलते सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है।
मिलेगा गृह जनपद का नंबर
आरटीओ कमल गुप्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में नई गाड़ी खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन खरीदने वाले के गृह जनपद का दिया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी को डीलर्स से यह बोलना पड़ेगा कि उसे उसके गृह जनपद का नंबर अलॉट किया जाए। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि बाराबंकी का निवासी अगर बरेली में गाड़ी खरीदता है तो वहां के डीलर्स से बोलकर वह बाराबंकी का नंबर यूपी 41 ले सकेगा। हालांकि दूसरे प्रदेश में नया वाहन ले जाने पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह अस्थायी रजिस्ट्रेशन एक महीने की जगह छह महीने तक के लिए होगा।