बरेली(ब्यूरो)। प्रदूषण मुक्त वाहनों के संचालन के लिए अब यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रदूषण मुक्त वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 लागू की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय कृत एवं रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रिक यानों पर उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना द्वारा समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया एवं तिपहिया वाहनों के वन टाइम टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
सिर्फ यूपी में ही छूट
एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि यह छूट उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी, जिनका विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी वाहन डीलर के द्वारा किया गया है तथा उसका पंजीयन भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया गया है। अन्य राज्यों से क्रय के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत कराये जाने पर इस छूट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
दी जा रही सब्सिडी
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को क्रय करने पर &पहले आओ, पहले पाओ&य के आधार पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ कोई भी यूपी में रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी ई वाहन पर ले सकता है। इसके लिए स्कीम रहने तक ही लाभ दिया जाएगा।
सिर्फ एक बार मिलेगा ऑफर
दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत सब्सिडी(अधिकतम 5000 रुपए प्रति वाहन
प्रथम दो लाख वाहन के लिये 100 करोड़ सब्सिडी
तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 12000 रुपए प्रति वाहन
प्रथम पचास हजार वाहन के लिए 60 करोड़ सब्सिडी)
चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वाहन
प्रथम 25 हजार वाहन के लिए 250 करोड़ सब्सिडी)
इलेक्ट्रिक बस की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए प्रति वाहन
प्रथम 400 बसों के लिये 80 करोड़ सब्सिडी)
इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वाहन
प्रथम एक हजार वाहन के लिये 10 करोड़ सब्सिडी
सब्सिडी की यह सहायता राशि एक व्यक्ति को किसी भी वर्ग के वाहन के क्रय करने पर केवल एक बार ही मिलेगी