-लोन की फर्जी नोड्यूज देने का मामला, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
मीरगंज: बैंक शाखा से लोन का फर्जी नोड्यूज दिए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शाखा प्रबंधक व कुर्क अमीन एवं भूमि विक्रेता महिला के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया है। विवेचना चौकी प्रभारी केके दीक्षित को सौंपी गई है।
कस्बा के मुहल्ला रतनपुरी निवासी विनीत गुप्ता पुत्र ललित गुप्ता ने कोर्ट ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2013 में गांव सिल्लापुर निवासी गीता पत्नी संतोष कुमार से कृषि भूमि खरीद कर बैनामा कराया था। उस समय बैनामा रजिस्ट्री के दौरान कम्प्यूटर से निकलवायी गयी खतौनी नकल में किसी प्रकार का लोन दर्ज नहीं था। जमीन की दाखिल खारिज कराते समय पता चला कि भूमि पर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा मीरगंज से तकरीबन साठ हजार रुपये का ऋण स्वीकृत है। इस संबंध में जब उन्होंने बैंक शाखा पर कार्यरत कुर्क अमीन नैपाल सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने भूमि पर साठ हजार रुपये का ऋण बताया। इस पर उन्होंने बकाया चुकता कर दिया। अमीन ने शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर युक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें दे दिया। उसके बाद भूमि का दाखिल खारिज हो गया। लेकिन बाद में बैंक की ओर से उनके पास एक और नोटिस पहुंचा। जिसमें उक्त भूमि पर ऋण के रूप में 86320 रुपये बकाए बताए गए। जल्द बकाया चुकता न करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मामले में पुलिस को तहरीर दी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीडि़त ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंस्पेक्टर एमएमखान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कुर्क अमीन व बैंक शाखा प्रबंधक और भूमि विक्रेता गीता देवी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है।