- स्लोगन व पार्टी सिंबल वाली कैप या शॉल ओढ़कर जाने पर बैन

- कॉउंटिंग डे पर भी चुनाव आयोग ने इन पर लगाई रोक

BAREILLY: ड्रेसिंग सेंस का लाइफ में अहम रोल है। इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन भी इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर बिना ध्यान रखे कोई भी ड्रेस पहनकर वोट डालने चले गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर पार्टी सिंबल से जुड़ा कुछ भी पहनकर जाना आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसा चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के चलते हो सकता है। घबराइये मत बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए हम बताते हैं कि क्या है चुनाव आयोग के निर्देश और वोटिंग के दिन आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए

पोलिंग होती है प्रभावित

चुनाव आयोग ने पाया कि कुछ पार्टी के नेता और उनके समर्थक पोलिंग सेंटर पर भगवा, हरा, नीला या अन्य किसी पार्टी के कलर की ड्रेस, कैप, गमछा या अन्य चीजें पहनकर पहुंच जाते हैं। ऐसा करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाता है। दूसरी पार्टी के लोग इसकी शिकायत आयोग से कर देते हैं। हालांकि इस वजह से कई बार पोलिंग सेंटर पर हंगामा भी हो जाता है। छोटी सी बात के चलते पोलिंग सेंटर पर पोलिंग भी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के सचिव सुमित मुखर्जी ने इस संबंध में सभी राज्यों के चीफ इलेक्टोलर ऑफिसर को निर्देश दिए हैं।

प्लेन कैप कोई रोक नहीं

चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग के दिन कोई भी शख्स किसी भी पार्टी से जुड़े कलर या सिंबल की कैप, गमछा या शॉल ओढ़कर पोलिंग सेंटर पर नहीं जाएगा। इनमें पार्टी या कैंडीडेट का नाम या स्लोगन नहीं लिखा होना चाहिए। यह निर्देश कॉउंटिंग के दिन भी लागू होगा, क्योंकि इस दिन पार्टी कैंडीडेट, एजेंट व उनके वर्कर इस तरह की ड्रेस में पहुंचते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने प्लेन कैप पर कोई रोक नहीं लगाई है।