आरटीओ विभाग ने ट्रैफिक पुलिस से पिछले पांच सालों के मांगे रिकॉर्ड

- लाइसेंस होल्डर्स को नोटिस जारी करने की तैयारी में आरटीओ विभाग

- सुनवाई का दिया जाएगा एक मौका फिर होगा लाइसेंस की निरस्तीकरण

BAREILLY:

रोड एक्सीडेंट में हो रही डेथ पर कंट्रोल के लिए परिवहन विभाग लापरवाह किस्म के ड्राइवरों की हिस्ट्री खंगाल रहा है। पिछले कुछ वर्षो में एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले ड्राइवर्स की लिस्ट मांगा है। ताकि, चिह्नित कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा सके। यदि कोई ड्राइवर कई मर्तबा एक्सीडेंट करते हुए पाया गया है तो उसका डीएल कैंसिल कर दिया जाएगा।

भ् वर्षो की मांगी सूचना

ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ विभाग ने ट्रैफिक पुलिस से एक्सीडेंट की घटना को अंजाम देने वालों की लिस्ट मांगी है। आरटीओ ने यह लिस्ट पिछले पांच सालों तक की मांगी है। ट्रैफिक पुलिस से लिस्ट मिलने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि, लाइट और हैवी व्हीकल्स चलाने वाले दोनों की कैटेगरी के वाहन ओनर को इसमें शामिल किया गया है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा लिस्ट सौंपने भर की देरी है।

दिया जाएगा नोटिस

आमजन को खतरा मानते हुए लाइसेंस होल्डर्स को आरटीओ विभाग एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस के माध्यम से लाइसेंस होल्डर्स को एक वीक का टाइम दिया जाएगा। नोटिस जारी होने के एक वीक के अंदर ही लाइसेंस होल्डर्स को अपना पक्ष लाइसेसिंग अथॉरिटी के पास रखना होगा। एक्सिडेंट किस परिस्थितियों में हुआ है, इसकी मुख्य वजह क्या थी। जैसी तमाम बातों पर लाइसेसिंग अथॉरिटी के सामने सुनवाई होगी। पक्ष विपक्ष की बातों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि, नोटिस के बाद निर्धारित समय के अंदर लाइसेंस होल्डर्स अथॉरिटी के सामने हाजिर

नहीं होते है तो, इस सिचुएशन में लाइसेसिंग अथॉरिटी संबंधित व्यक्ति को दोषी मानते हुए लाइसेंस स्वत: निरस्त कर देगी।

निलंबन फिर निरस्त

एआरटीओ प्रशासन ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि, पहली बार निलंबन की कार्रवाई होगी। इसके बाद लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ विभाग द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर यह कदम उठाया गया है। एक्सिडेंट को जो नए मामले सामने आ रहे हैं पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि, दोषी व्यक्ति के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए हमारे पास भेजे। ताकि कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

एमवी एक्ट के तहत

ऐसे लोगों के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा ख्क्, ख्भ् और धारा क्9 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाहन से बार-बार एक्सिडेंट की घटनाओं को अंजाम देने वालों को रोड पर चलने वाले पब्लिक की सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं न मानते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद आंकड़ों की बात करें तो, आए दिन रोड एक्सिडेंट की घटनाएं हो रही है। पिछले साल बरेली डिस्ट्रिक्ट में टोटल म्9म् रोड एक्सिडेंट की घटनाएं हुई। जिसकी वजह से ख्8ब् लोगों की जानें गयी और ब्8क् लोग घायल हुए।

लाइसेंस निरस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस से डिटेल मांगी गयी है। लिस्ट मिलते ही लाइसेंस होल्डर्स को नोटिस जारी की जाएगी। संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

आरआर सोनी, आरटीओ