हिमांशू अग्निहोत्री (बरेली)। बरेली में रॉट व्हीलर व्यक्ति की जाति है और सात साल का पॉमेरियन डॉग बैैंक से रिटायर भी हो चुका है। आपको यह पढऩे में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन नगर निगम के कागजों में कुछ इस तरह की जानकारी ही दर्ज है। दरअसल पेट रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोगों को निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस का फॉर्म दे दिया जा रहा है, जिससे पेट ओनर कंफ्यूज होकर गलत डिटेल फिल कर दे रहे हैैं।
फॉर्म पैदा कर रहा कंफ्यूजन
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉग रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नगर निगम में पेट रजिस्ट्रेशन का शुल्क दस रुपए जाता है। लेकिन पेट रजिस्ट्रेशन का अलग से फॉर्म न होने के कारण ट्रेड लाइसेंस के फॉर्म पर ही आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैैं। इससे आवेदनकर्ता को फॉर्म में कभी नाम तो कभी जाति तो किस्म कारोबार का कॉलम भरने में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार नाम की जगह पेट का नाम, कारोबार की जगह ओनर का बिजनेस व जाति की जगह पर अपनी जाति या कुत्ते की ब्रीड फिल कर देते हैैं।
पोर्टल पर भी आ रही थी समस्या
निगम की ओर से विगत वर्ष मई में ऑनलाइन पेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर शुरू किया था। जिसके बाद लोगों ने आवेदन करना शुरू किया, लेकिन ट्रेड लाइसेंस का फॉर्म शो होने के कारण पोर्टल पर भी यह समस्या आई थी। जिसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ही चालू रखा गया। वहीं ऑफलाइन में भी ट्रेड लाइसेंस फॉर्म पर ही एप्लीकेंट की डिटेल फिल कराई जा रही है, जिसमें कारोबार के नाम पर वार, वियर, शॉप, देशी, अंग्रेजी शराब का फॉर्मेट दिया गया है।
पोर्टल हो रहा अपडेट
पशु चिकित्साधिकारी डॉ। आदित्य तिवारी ने बताया कि पेट लाइसेंस लेने के लिए हाल में ही शासन की ओर से नई गाईडलाइन जारी की गई है। इसे पोर्टल पर भी अपडेट किया जा रहा है। अब तक पेट रजिस्ट्रेशन के लिए पेट डॉग का फोटो, पेट ओनर का आधार कार्ड, पेट का रेबीज सर्टिफिकेट ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच किया जा रहा था। लेकिन, नई गाईडलाइन आने के बाद इसमें बधियाकरण सर्टिफिकेट, घर के एरिया की डिटेल भी देनी होगी, जिसकी जांच के बाद ही पेट लाइसेंस जारी किया जा सकेगा।
केस-01, पेट हो गया है रिटायर
निगम में आए आवेदन फॉर्म में सुरेश शर्मा नगर निवासी पेट ओनर ने नाम के स्थान पर सात वर्षीय पेट का नाम और किस्म कारोबार के आगे रिटायर्ड बैैंककर्मी लिखा है।
केस-02, अपनी जाति लिखी दी ग्रेट डेन
एकता नगर निवासी आवेदनकर्ता ने नाम के स्थान पर अपना नाम व जाति के स्थान पर ग्रेट डेन अंकित किया है। वहीं इसे अपने एक वर्ष के ग्रेड डेन डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना था।
लाइसेंस फॉर्म अपडेट न होने के कारण लोगों को उसे फिल करने में कंफ्यूजन हो रही होगी। इसको अपडेट किया जाएगा, जिससे आवेदनकर्ता को समस्या न हो।
डॉ। आदित्य तिवारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम