बरेली(ब्यूरो)। जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा के सभागार में डीएम शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई। संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में समिति को अवगत कराया। यूपीसीडा एवं यूपीपीसीबी विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति के लिए आवेदन अग्रसारित किए गए हैं, स्वीकृति आते ही निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए कि निवेश मित्र पर संबंधित विभागों द्वारा तय समय सीमा के पहले ही शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए,
परमिशन मिल जाएगी, काम करें शुरू
औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में सडक़ों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण प्रकरण के संबंध में नगर निगम द्वारा बताया गया कि रोड नंबर 13 रिटेंडर प्रक्रिया में है, रोड नंबर 10 परमिशन प्रक्रिया में है एवं रोड के किनारे बाइंडिंग पटरियों का सर्वे कराकर नियमानुसार आगणन बनाया जा रहा है। उद्यमी घनश्याम खंडेलवाल द्वारा रोड के कार्य में पटरी का कार्य भी कराये जाने की मांग की गई, जिससे रोड जल्दी क्षतिग्रस्त न हो। मुख्य नाले के निर्माण संबंधी कार्य संबंधी प्रकरण में पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता ने बताया कि खनन विभाग द्वारा रोक लगाई गई है। स्वीकृति के लिए खनन विभाग में आवेदन किया है, स्वीकृति होते ही कार्य कराएंगे। इस पर डीएम ने निर्देश दिए कि परमिशन मिल जाएगी, कार्य शुरू कराया जाए।
मजबूत स्लैब डालें
पीएनसी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे नाले के संबंध में उद्यमियों ने बताया कि स्लैब मजबूत नहीं डाले जा रहे हैं। जिस पर निर्देश दिए गए कि स्लैब मजबूत बनाए जाएं, जिससे लोडेड ट्रक आदि जाने पर स्लैप न टूटे। पीएनसी प्रतिनिधि द्वारा एक सप्ताह में कार्य पूरा कराए जाने का आश्वासन दिया।
धनराशि मिलने पर होगा कार्य
रिछा-जहानाबाद रोड निर्माण संबंधी प्रकरण में पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता ने बताया कि आठ किलोमीटर कार्य हो गया है बाकी वर्क अप्रैल में धनराशि प्राप्त होने पर कराया जाएगा। डांडी हमीर से बंजरिया मार्ग के निर्माण के संबंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि आवंटन प्राप्त हो गया है, काम फरवरी अंत में शुरू करा दिया गया है। अटामांडा से धौराटांडा तक की छह किलोमीटर सडक़ चौड़ीकरण संबंधी प्रकरण में अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि मुख्यालय स्तर पर परमिशन मिल गई हैैं। शासन स्तर पर प्रकरण भेजा गया है।
47 निवेशकों ने बताई समस्या
इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त प्रकरणों में एमएसएमई विभाग द्वारा कुल 306 प्रकरणों के प्रस्ताव की सूची उपलब्ध कराई गई। इसमें 47 निवेशकों द्वारा समस्याएंं बताई गई हैं, जिनमें मुख्यत: धारा-80, बिजली विभाग, बीडीए व यूपीसीडा विभाग द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति/स्वीकृतियों के संबंध में हैं। डीएम ने सभी समस्याओं का निस्तारित कराने का आश्वासन दिया।
उत्तर न देने वालों का भूखंड करें निरस्त
संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा लगातार ऐसे सभी प्लाट/शेड तत्काल निरस्त कराने के आदेश दिए हैं जो गत दो वर्षों से लगातार अकार्यरत या बंद चल रहे हैं। इससे नए उद्यमियों को भूखंड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा भी डीएम के स्तर पर भी ऐसे आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई कर नए निवेशकों के पक्ष में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुपालन में संयुक्त आयुक्त उद्योग ने भोजीपुरा में लगातार बंद चल रहे आवंटियों को कई नोटिस निर्गत किए गए। साथ ही अंतिम नोटिस भी दिए जा चुके हैैं। भूखंडों का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि जिन प्रकरणों में लीगल ईशू हैं, उन्हें निपटाने एवं इकाई चालू करने के लिए तीन माह का समय दे दिया जाए। जिन आवंटियों द्वारा नोटिस के सापेक्ष इकाई चलाने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उनके संबंध में जांच कमेटी बनाकर दोबारा स्थलीय निरीक्षण/वीडियोग्राफी कर विवरण की सत्यता परखें, जांच आंख्या के आधार पर कार्रवाई करें यदि इकाई चलती न पाई जाए तो ऐसे आवंटन भी निरस्त माने जाएंंगे। जिन आवंटियों ने कोई उत्तर नहीं दिया है उन भूखंडों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीडीओ जग प्रवेश, एडीएम संतोष बहादुर सिंह, उद्यमी संघों के पदाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।