- प्रापर्टी के एक मामले में कंज्यूमर फोरम ने सुनाया एक फैसला

- मकान पर कब्जा दिलाने तक बिल्डर को देने होंगे 7 हजार रुपए महीना

BAREILLY:

प्रापर्टी से रिलेटेड एक मामले में कंज्यूमर फोरम ने बिल्डर्स के खिलाफ फैसला सुनाया है। सिकलापुर के रहने वाले कुलदीप कुमार व्यस्क ने शहर के एक नामी बिल्डर्स से मकान का बैनामा कराया था। लेकिन, इसके बाद भी बिल्डर्स ने कुलदीप को मकान पर कब्जा नहीं दिलाया गया। परेशान होकर कुलदीप ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करायी थी। फोरम ने मकान पर कब्जा दिलाने के अलावा बिल्डर्स पर जुर्माना भी लगाया है।

कब्जा दिलाने तक 7000 प्रति माह देने होंगे

कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि, बिल्डर्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि, बीडीए और नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर एक महीने के अंदर पीडि़त को मकान पर कब्जा दिलाए। साथ ही सितम्बर ख्008 से भवन पर कब्जा देने तक 7000 प्रतिमाह के हिसाब से भी बिल्डर को पीडि़त पक्ष को देने होंगे।

शिफ्ट होगा कंज्यूमर फोरम विभाग

फिलहाल फैमिली कोर्ट के पीछे बने सेकेंड कंज्यूमर्स फोरम को नए बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने का काम इस महीने होगा। कंज्यूमर्स फोरम का यह ऑफिस जिला जेल रोड पर बने नए बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। यहीं पर फ‌र्स्ट कंज्यूमर्स फोरम की बिल्डिंग भी बनी हुई है।