- कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर 14 हजार चार सौ अस्सी रुपए का लगाया जुर्माना

- क्लेम का पैसा देने में इंश्योरेंस कंपनी कर रही थी आनाकानी

BAREILLY: क्लेम का पैसा ना देना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। कंज्यूमर फोरम के प्रेसीडेंट बालेंदु सिंह ने कंपनी पर क्ब्,ब्80 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्मानें के साथ ही कंपनी को पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति और केस की सुनवाई पर खर्च हुए फ्,000 रुपए भी पीडि़त पक्ष को देने होंगे। कंपनी को हार हाल में एक महीने के अंदर जुर्माने का पैसा पीडि़त को देना होगा।

यह था मामला

सिविल लाइन की रहने वाली सुबोध कुमारी अपने बाइक की इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा था। इंश्योरेंस का समय क्0 मार्च ख्0क्ख् से 9 मार्च ख्0क्फ् तक का था। इसी बीच रामपुर गार्डेन से बाइक चोरी हो गई। चोरी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करायी। बाइक चोरी होने के बाद जब सुबोध कुमारी ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया तो कंपनी ने क्लेम का पैसा देने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी।