बरेली (ब्यूरो)। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो समय रहते इसे जरूर पूरा कर लें। क्योंकि 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आपको इसके साथ ही पेनॉल्टी भी भरनी होगी। ज्ञात हो बिना ऑडिट वाले करदाताओं को आयकर रिटर्न समय से भरना जरूरी है। वर्ष 2024-25 में दो टैक्स की व्यवस्थाएं लागू की गई है। इसमें पुरानी और नया टैक्स सिस्टम के तहत पोर्टल पर रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन टैक्स रिटर्न करने में इस बार लोगों को समस्या भी हो रही है। एक्सपर्ट की माने तो साइट इस बार काफी स्लो चल रही है। लेकिन 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वालों पर लेट फीस लगेगी।
ये भी समझें
बिना आडिट वाले व्यापार से आय, वेतन भोगी करदाताओं की कर निर्धारण वर्ष 2024-25 की आयकर रिटर्न फाइल 31 जुलाई तक करना है। कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में दो कर व्यवस्थाएं लागू हैं। जिसे पुरानी कर प्रणाली, नई कर प्रणाली कहा जाता है। करदाता पुरानी कर प्रणाली को चुनता है तो पांच लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना है। इसके अतिरिक्त करदाता धारा 80-सी के तहत डेढ़ लाख तक के निवेश, मेडिकल प्रीमियम, मकान का ब्याज आदि की छूट ले सकते है और आयकर बचा सकते है।
तो भरना होगा जुर्माना
नई कर प्रणाली में सात लाख तक की आय पर कोई आयकर नही देना है मगर निवेश, मेडिकल प्रीमियम आदि की छूट नही मिलेगी। 31 जुलाई 2024 तक ऐसे करदाता अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते है और उनकी आय पांच लाख से अधिक है तो उन पर पांच हजार की लेट फीस लगेगी। यदि आय पांच लाख से कम है तो एक हजार की लेट फीस लगेगी। कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में पुरानी कर प्रणाली के अनुसार पांच लाख तक की आय पर सरकार ने आयकर में छूट दे रखी है। यदि कर मुक्त सीमा से अधिक आय है तो आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। चाहें कोई आयकर न बनता हो।
एक्सपर्ट का कहना है कि इसी तरह नई कर प्रणाली में सात लाख तक की आय पर कोई आयकर नही देना है। मगर नई कर प्रणाली में तीन लाख से अधिक आय होने पर आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। चांहे आयकर न बनता हो। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस काटा गया है, उन्हें रिफंड लेना है। आयकर रिफंड लेने के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिना आयकर रिटर्न फाइल करे रिफंड नहीं मिलेगा। आयकर रिटर्न भरने से पूर्व फार्म 26 एएस अवश्य चेक करें। एएस पर बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं। जिन्हें करदाता को आयकर रिटर्न में दिखाना होगा।
रिटर्न गलत होने पर नोटिस
ध्यान देने वाली है कि अगर आप फार्म 26 एएस, की सूचनाएं करदाता आयकर रिटर्न में शामिल नहीं करते हैं और रिटर्न गलत होने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा बकाया आयकर ब्याज सहित जमा करना होगा। सभी विवरण ऑनलाइन चेक करने के बाद ही रिटर्न फाइल करें। 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न फाइल न होने पर लेट फीस देनी होगी। उसके बाद ही रिटर्न फाइल हो सकेगा।
इंपोर्ट नहीं है डिटेल्स
इनकम टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार साइट की प्रॉब्लम की समस्या हो रही है। इसके साथ ही सैलरी पर्सन की जो डिटेल्स है वह साइट पर इंपोर्ट नहीं की गई है। इसीलिए किसी किसी की डिटेल्स शो नहीं हो रही है। इसीलिए रिटर्न भरने में समस्या आ रही है। किसी का टीडीएस शो कुछ और हो रहा है लेकिन है कुछ और इस तरह की समस्या भी सामने आ रही हैं।