बरेली (ब्यूरो)। नगर निगम ने संपत्तिकर जमा करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (पीटीएमएस) सॉफवेयर शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं अधिक से अधिक टैक्स जमा हो इसके लिए जून और जुलाई में बकाया संपत्ति कर जमा करने वालों को 10 परसेंट की छूट का भी प्रावधान किया है। इसमें भी ऑनलाइन टैक्स जमा करने वालों को एक परसेंट अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह जानकारी मेयर डॉ। उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अभी तब नगर निगम के 1,45,488 भवन स्वामी टैक्स देने वाले रजिस्टर्ड थे। लेकिन अब जीआईएस सर्वे के बाद 2,28,385 भवन स्वामी रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे नगर निगम की 45 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ेगी। इससे शहर में विकास भी होगा। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त सुनील यादव और अपर नगर आयुक्त शिव कुमार, सीटीओ प्रदीप मिश्रा आदि मौजूद रहे।

नहीं लगानी होगी दौड़
जीटीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब कोई भी संपत्ति कर जमा करने वाला व्यक्ति घर बैठे टैक्स जमा कर सकेगा। इसके लिए उसे नगर निगम या फिर जोनल ऑफिस तक चक्कर नहीं लगाना होगा। ऑनलाइन जमा करने पर उसे एक परसेंट अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा। नगर निगम ने इसके लिए बीओबी से अनुबंध भी किया है। इसके माध्यम से अब बीओबी के शहर में संचालित 150 ग्राहक सेवा केन्द्र पर जाकर भी वहां टैक्स जमा किया जा सकता है। बीओबी की तरफ से 100 पॉश मशीने भी उपलब्ध कराई गई हैं। ये पॉश मशीन टैक्स इंस्पेक्टर अपने साथ लेकर घूमेंगे और उस एरिया के पार्षद के यहां पर भी बैठेंगे जहां पर टैक्स को कोई भी व्यक्ति आकर जमा कर सकता है।

खुद कर सकेंगे समाधान
नगर निगम के जीआईएस सर्वे के बाद संपत्ति पर जो टैक्स वसूले जाने के लिए तैयारी है उसमें अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह भी कर सकता है। जीटीएमएस सॉफ्टवेयर पर नगर निगम ने एक फार्म अपलोड किया है। इस फार्म पर कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति कर को अधिक लगाए जाने के बारे में या फिर बिल्डिंग गलत शो होने पर जो भी समस्या हो उसकी शिकायत की जा सकती है। उसके बाद नगर निगम के अफसर उसका समाधान भी करेंगे। इसके लिए भी कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी।

ये रहेगी सुविधा
-जीआईएस सर्वे में भवन की गणना किस प्रकार की गई इसका पूरा ब्योरा होगा
-कैश, ऑनलाइन, चैक, डीडी और पॉश मशीन के माध्यम से बिल जमा किया जा सकता है।
-नगर निगम एरिया के अंतर्गत आने वाले 150 ग्राहक सेवा केन्द्रों पर मिलेगी टैक्स जमा करने की सुविधा
-नए साफ्टवेयर में हर किसी के मकान की फोटो भी अपलोड है
-पुरानी आईडी से भी भवन स्वामी को अपने संपत्ति कर पर आपत्ति है तो ऑनलाइन फार्म को भर सकता है
-घर बैठे बकाया टैक्स जमा करने के बाद रसीद भी कर सकेंगे डाउनलोड
-बिल पर क्यूआर कोड है जिसका स्कैन कर पेटीएम, गूगल पे से भी टैक्स जमा किया जा सकता है।
-वेबसाइट श्चह्लद्वह्य-ष्द्बह्लद्ब5द्गठ्ठ.ठ्ठड्डद्दड्डह्म्ठ्ठद्बद्दड्डद्वड्ढड्डह्म्द्गद्बद्यद्य4.ष्शद्व पर सर्च प्रॉपर्टी टैब कर अपने भवन की नई यूनिक आईडी अथवा पुरानी आईडी द्वारा अपना बिल, नोटिस, भवन का विवरण और फोटो देख सकते हैं
-आईडी ने होने पर भवन स्वामी के नाम व पित का नाम, भवन संख्या अथवा मोबाइल नम्बर के द्वारा बिल देखे जाने की सुविधा भी है।

दस पसरेंट मिलेगी छूट
नगर निगम की तरफ से टैक्स जमा करने वालों को छूट भी दी जा रही है। मेयर डॉ। उमेश गौतम का कहना है कि नगर निगम ने इस बार भी टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम ने जून और और जुलाई में टैक्स जमा करने वाले कंज्यूमर्स को दस परसेंट की छूट दी जाएगी। इसी तरह अगस्त और सितम्बर में टैक्स साढ़े सात परसेंट की छूट दी जाएगी। इसी तरह अक्टूबर और नवम्बर में टैक्स जमा करने वालों को पांच परसेंट की छूट दी जाएगी। डिजिटल लेन-देन को बढवा देने के लिए नगर निगम एक परसेंट अतिरिक्त छूट उन्हें देगा जो कंज्यूमर्स ऑनलाइन टैक्स जमा करता है।

ये भी मिलेगी सुविधा
-31 मार्च 2025 तक वर्ष 2023-24 के बकाए की धनराशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है।
-दोनों लाभ भवन स्वामियों को भी दिया जा रहा है जिनका संपत्ति कर 2023-24 के पूर्व का भी बकाया है।
वर्ष 2023-24 के पूर्व के बकाया संपत्ति कर में यदि कोई विवाद है तो साक्ष्यों के साथ लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर अगस्त माह तक निराकरण होगा।