बरेली (ब्यूरो)। भमोरा क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा को अपने दोस्तों के साथ खण्डहर में दुष्कर्म करने के दूसरे समुदाय के आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। हालांकि आरोपी का सहयोगी मोनू यादव और कृष्णा सिंह पुलिस हिरासत में है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
दर्ज किया था केस
थाना क्षेत्र के एक ड्राइवर ने सोमवार को लिखाई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 14 नाबालिग बेटी कक्षा आठवीं की छात्रा है। छात्रा ने बताया कि 21 अगस्त को उसे मोनू यादव ने बुलाया था। उस दिन रजा उर्फ राजा और कृष्णा सिंह भी थे। उस दिन उसे वह तीनों उसे बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गए थे। घर से कुछ दूर खाली खण्डहर में रजा उर्फ राजा ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मोनू यादव और कृष्णा सिंह निगरानी कर रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। बाद में पीडि़ता को धमकाते हुए छोड़ दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता की ओर से तीनों के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने, पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दूसरे समुदाय के आरोपी रजा उर्फ राजा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मोनू यादव और कृष्णा सिंह को भी उनके परिवार वालों ने थाने भेज दिया। पुलिस ने बुधवार की दोपहर मुख्य आरोपी रजा उर्फ राजा को जेल भेज दिया, जबकि उसके दोनों सहयोगी पुलिस हिरासत में बैठे रहे।
दुष्कर्मी को आठ साल की सजा
दुष्कर्म के 11 साल पुराने मामले में अपर सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने बुधवार को दोषी को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । वारदात मार्च 2013 की है। वादिनी रात 11 बजे अपने घर के सामने बने शौचालय में गई थी। उसी दौरान खंजनपुर थाना भोजीपुरा निवासी मुशर्रफ पुत्र असगर ने पीडि़त को पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। सरकारी वकील हरेंद्र पाल ङ्क्षसह राठौर ने अदालत में छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने ने दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की रकम में से 15 हजार रुपए पीडि़त को दिए जाएंगे।