बरेली (ब्यूरो)। बरेली: बरेली-सितारगंज हाईवे और ङ्क्षरग रोड के निर्माण में भूमि अधिग्रहण व परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रारंभिक जांच में 21.52 करोड़ रुपये की धांधली सामने आई है। अधिकारियों-कर्मचारियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अतिरिक्त मूल्यांकन करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी पुष्टि सीडीओ की अध्यक्षता में गठित दो सदस्यीय कमेटी ने की है। कमेटी ने प्रारंभिक जांच में एनएचएआई के साइट इंजीनियरों, एनएचएआई की ओर से नामित दो एजेंसियों और सर्वे करने वाले कर्मचारियों को पूर्ण रूप से दोषी माना है।

बड़ा खेल किया
इसके अलावा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आशीष कुमार और तात्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार को कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और सम्यक जांच न करने का दोषी माना है। मामले की रिपोर्ट डीएम रङ्क्षवद्र कुमार ने शासन को भेज दी है.एनएचएआई के अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने किसानों के साथ साठगांठ करके कृषक भूमि को अकृषक दर्शाने के साथ ही परिसंपत्तियों को दर्शाकर बड़ा खेल किया। बरेली-सितारगंज हाईवे पर नवाबगंज तहसील क्षेत्र के गांव गरगइया में आराजी गाटा संख्या-117 रकबा 0.5700 हेक्टेयर के मामले में 1.68 करोड़ रुपये की राजस्व हानि, ग्राम सिथरा के आराजी गाटा संख्या-52 रकबा 0.2530 हेक्टेयर ब्रिक्स पार्टनर प्रबंधक प्रकरण में 89.84 लाख की राजस्व हानि, ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर के आराजी गाटा संख्या-407 रकबा 2.782 हेक्टेयर के प्रकरण में 2.51 करोड़ रुपये, ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलंदनगर में गाटा संख्या-412 रकबा 9.706 हेक्टेयर में 2.18 करोड़ रुपये और ग्राम खाईखेड़ा के गाटा संख्या-458 रकबा 0.0938 हेक्टेयर में 9.78 लाख रुपये की राजस्व हानि परिलक्षित हुई। सदर तहसील की ग्राम बरकापुर के आराजी गाटा संख्या-369 रकबा 0.4690 हेक्टेयर के प्रकरण में 3.02 करोड़ का नुकसान हुआ। ग्राम रिठौरा अतिरिक्त स्थित आराजी गाटा संख्या-1521 रकबा 0.455 हेक्टेयर मामले में 7.10 की राजस्व हानि परिलक्षित हुई है.जांच कमेटी ने गड़बडिय़ों एवं राजस्व क्षति के लिए मुख्य रूप से एनएचएआई के साइट इंजीनियर, एनएचएआई की ओर से नामित एजेंसी साई सिस्ट्रा ग्रुप, एसए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से दोषी माना, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ साठगांठ करके राजस्व की क्षति पहुंचाई। इसमें लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के सही सत्यापन करने में लापरवाही सिद्ध हुई। इसके लिए वे पूर्ण रूप से दोषी हैं। वहीं, भू उपयोग परिवर्तन किए जाने और राजस्व को 14.42 करोड़ की क्षति पहुंचाने के संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों को सक्षम स्तर से कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उनका पक्ष सुनने के पश्चात उत्तरदायित्व निर्धारित करने की संस्तुति कमेटी ने की है। अधिक मुआवजा के लिए अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर भूमि को कृषि से अकृषक में भू उपयोग परिवर्तन करके उस पर परिसंपत्ति दर्शाकर अधिक मूल्यांकन कराने के मामलों में उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही करने को लिखा है। समिति ने इस प्रकरण की विस्तृत जांच विशेषज्ञ समिति से कराने की संस्तुति भी की है। शिथिलता और लापरवाही बरतने, सम्यक रूप से परीक्षण ना करने के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आशीष कुमार, तात्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार को भी दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के तात्कालीन अधिशासी अभियंता नारायण ङ्क्षसह, सहायक अभियंता स्नेहलता श्रीवास्तव समेत नौ अधिकारियों व कर्मचारियों को जांच में दोषी माना गया है।

जाने पूरा प्रकरण
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30) बरेली-पीलीभीत-सितारगंज खंड के चौड़ीकरण करके चार लेन बनाने की परियोजना के लिए जिले 36 ग्रामों के 2932 कृषकों और लाभार्थियों के 701 गाटाओं को लिया गया। अधिग्रहीत की गई निजी भूमि 74.0888 हेक्टेयर के लिए 243.12 करोड़ रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया। इसके सापेक्ष 2,295 कृषकों व लाभार्थियों को 633 गाटाओं के क्षेत्रफल 66.1235 हेक्टेयर के अधिग्रहण के लिए 216.16 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रतिकर के रूप में भुगतान किया गया, जो कुल अधिग्रहण की धनराशि का 88.9 प्रतिशत है। अभी 637 कृषकों और लाभार्थियों के 68 गाटाओं के क्षेत्रफल 7.9653 हेक्टेयर निजी भूमि के लिए 26.96 करोड़ रुपये प्रतिकर का भुगतान शेष है। 701 गाटाओं के संबंध में परीक्षण के बाद 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि के प्रतिकर का भुगतान होने वाले 55 प्रकरण, 20 लाख से अधिक धनराशि की परिसंपत्तियों के प्रतिकर वाले प्रकरण, भू उपयोग परिवर्तन के सभी 23 प्रकरणों का परीक्षण किया गया। इनमें से संदिग्ध प्रतीत होने वाले 15 प्रकरणों का सघन और स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें छह प्रकरण सही प्रतीत हुए और नौ प्रकरण संदिग्ध पाए गए।

यह खेल पकड़ा
बरेली शहर में ङ्क्षरग रोड निर्माण कार्य के लिए ग्राम सरनिया तहसील सदर बरेली के गाटा संख्या-156 की भूमि और परिसंपत्तियों का ङ्क्षरग रोड के लिए अधिग्रहण किया गया। इसमें भू-स्वामी मोहम्मद शाहिद, मुजीब अहमद, मोहस्सीम, मोहम्मद वाहिद को ङ्क्षरग रोड के लिए अधिग्रहण भूमि और परिसंपत्ति के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से 12.48 करोड़ रुपये प्रतिकर के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकरण में 8.70 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व हानि परिलक्षित हुई है।

- सीडीओ की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने आख्या दे दी है। आवश्यक कार्यवाही के लिए जांच आख्या को शासन भेज दिया गया है.- रविन्द्र कुमार, डीएम, बरेली