बरेली (ब्यूरो)। घनी आबादी के बीच संचालित हो रहे पटाखा गोदाम हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन ने शहर के थोक पटाखा व्यापारियों को सशर्त दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। लेकिन, पटाखा कारोबारियों ने दुकाने खोलने के बाद ही प्रशासन और फायर विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। इसका जीता-जागता नमूना बुधवार को मिनी बाईपास रोड स्थित त्रिलोक विहार कॉलोनी में देखने को मिला। जब मुखबिर की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ने त्रिलोक विहार में एक मकान व दो दुकानों पर छापा मारा तो वहां पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया था।

हजारों लोगों की जान से खिलवाड़
पटाखा कारोबारी मोटा मुनाफा कमाने और प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए आबादी के बीच अवैध रूप से पटाखों के गोदाम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई हादसा हो गया तो उसमें हजारों लोगों को जान-माल का नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने सिर्फ इस शर्त पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में सिर्फ दो कुंटल पटाखे रख सकते हैं। साथ ही किसी दूसरी जगह पर भंडारण या दुकान संचालित नहीं कर सकते हैं। फिर भी पटाखा कारोबारी प्रशासन के नियमों को ताख पर रख चोरी से आबादी के बीच पटाखा गोदाम बनाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।


सिर्फ पांच स्थानों को अनुमति
सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि शहर में प्रतिवर्ष 12 स्थानों पर फुटकर पटाखा व्यापारी तीन दिन के लिए दुकान लगाते थे। लेकिन इस बार सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता उन्हीं व्यापारियों को तीन दिन के लिए एनओसी जारी कर रहे हैं, जो नियमों का पूर्णतया पालन करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने अभी तक सिर्फ पांच स्थानों पर फुटकर पटाखा की दुकानें लगाने की अनुमति दी है।

अभी इन स्थानों को अनुमति
1-कैंट स्थित चर्च के पास रोड किनारे
2-कैंट में बिशप के सहारे
3-मनोहर भूषण इंटर कॉलेज
4-हार्टमैन स्कूल
5-जीआईसी


गली-मोहल्लों में भी बिकते हैं पटाखे
शहर के हर गली-मोहल्लों में आबादी के बीच अवैध रूप से चोरी-छिपे दुकानदार पटाखे बेचते हैं। बीते वर्ष बिहारीपुर चौकी के पीछे एक दुकानदार घर में रखकर पटाखे बेच रहा था। रात में जलती मोमबत्ती पटाखों पर गिर गई, जिससे पटाखों में आग लगने के बाद आग घर में फैल गई थी। गनीमत रही थी कि सूचना मिलने के बाद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बार भी गली-मोहल्लों में पटाखे बेचने वालों ने तैयारी शुरू कर दी है।

फुटकर विक्रेताओं के लिए नियम
-दुकानें भीड़भाड़ व रिहायशी इलाकों से दूर संचालित होनी चाहिए।
-बिक्री के लिए चिह्नित स्थानों पर 50 से ज्यादा दुकानें नहीं होनी चाहिए।
-एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच तीन-तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए।
-आपातकालीन स्थिति में निकासी के रास्ते खुले होने चाहिए।
-दुकान के पीछे बने मकान की दूरी 50 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
-फुटकर बिक्री स्थल में चाय धूम्रपान, भट्ठी, गैस सिलिंडर आदि की दुकानें नहीं होनी चाहिए।


थोक विक्रेताओं के लिए मानक
-प्रत्येक दुकान में एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर रखा होना अनिवार्य है।
-200 लीटर पानी का ड्रम और नौ लीटर की बाल्टी रखना अनिवार्य।
-बिजली की लाइन के नीचे दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता है।
-प्रत्येक दुकान के पास एक वर्ग गज बालू का ढेर होना जरूरी है।
-वाहनों को ग्राउंड के बीच में खड़ा नहीं किया जा सकता, अलग से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
-पानी के अतिरिक्त रिजर्व टैंक की व्यवस्था होनी चाहिए।

फैक्ट एंड फिगर
12 स्थानों पर तीन दिन के लिए हर वर्ष लगती हैं पटाखों की दुकानें
05 स्थानों पर तीन दिन के लिए दुकानें लगाने की अभी तक प्रशासन ने दी अनुमति
02 स्थानों पर थोक पटाखों की दुकानें खुलने की अनुमति
03 अवैध गोदाम पर दो दिन पहले प्रशासन की छापेमारी
107 कार्टन अवैध पटाखों के किए थे जब्त


वर्जन
अवैध रूप से आबादी के बीच पटाखे बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में पांच स्थानों पर आतिशबाजी की फुटकर दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। अन्य आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।
राकेश कुमार गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट